कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित

रोहतक जिलाधीश आर एस वर्मा ने वार्ड संख्या दो स्थित नेहरू कालोनी वार्ड स

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 Aug 2020 05:39 AM (IST) Updated:Fri, 14 Aug 2020 05:39 AM (IST)
कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित
कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित

जागरण संवाददाता, रोहतक :

जिलाधीश आर एस वर्मा ने वार्ड संख्या दो स्थित नेहरू कालोनी, वार्ड संख्या पांच स्थित पाड़ा मोहल्ला, वार्ड संख्या छह स्थित किला मोहल्ला व तेज कालोनी, वार्ड संख्या सात स्थित सैनीपुरा व चुन्नीपुरा, वार्ड संख्या नौ स्थित सेक्टर चार, वार्ड संख्या 11 स्थित सेक्टर एक व दो तथा 13 स्थित मॉडल टाउन पुलिस लाइन व सुभाष नगर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए है। प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिग व थर्मल स्कैनिग होगी

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिग, टैस्टिग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके । स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिग व थर्मल स्कैनिग की जाएगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा यह टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडियों आदि को पूरी तरह सैनिटाइज करेंगी। गांव काहनौर स्थित मार्केट आगामी आदेशों तक रहेगी बंद

जिलाधीश आरएस वर्मा ने काहनौर गांव स्थित मार्केट में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने महामारी अधिनियम की धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मार्केट को आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम इंसीडेंट कमांडर (कलानौर के तहसीलदार) द्वारा आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। कोविड-19 की अभी तक कोई दवा नहीं है। इसलिए इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। कोविड-19 संक्रमण से मानव जीवन को खतरा है तथा सरकार द्वारा भी संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू नियम निर्धारित किए गए है।

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ओपी

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