घरों में आइसोलेट मरीजों के सर्वेक्षण के लिए समितियां गठित

जिलाधीश-कम- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को आदेश दिए है कि वे घरों में आईसोलेट कोविड पॉजिटिव मरीजों के सर्वेक्षण के लिए समितियां एवं उप-समितियां गठित करें।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 08:28 AM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 08:28 AM (IST)
घरों में आइसोलेट मरीजों के सर्वेक्षण के लिए समितियां गठित
घरों में आइसोलेट मरीजों के सर्वेक्षण के लिए समितियां गठित

जागरण संवाददाता, रोहतक : जिलाधीश-कम- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को आदेश दिए है कि वे घरों में आईसोलेट कोविड पॉजिटिव मरीजों के सर्वेक्षण के लिए समितियां एवं उप-समितियां गठित करें। उपमंडलाधीश द्वारा अपने क्षेत्रों में इस सर्वेक्षण को संपूर्ण करवाया जाएगा। जिला राजस्व अधिकारी, सिविल सर्जन अथवा उनका प्रतिनिधि, जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी उन्हें इस कार्य में मदद करेंगे। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एचसीएस अधिकारी दीपक कुमार (9913600097) घरों में आईसोलेट पॉजिटिव मरीजों से फोन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए ओवरऑल इंचार्ज होंगे। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स की सूची सौंपी जाएगी तथा प्रशिक्षण में मदद करेंगे। सिविल सर्जन द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है तथा इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड मरीजों के कल्याण के लिए शुरू की गई तीन योजनाएं कोविड मरीजों के कल्याण के लिए शुरू की गई तीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार (9996244566) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उपसिविल सर्जन डा. राजबीर सभरवाल (9468364607) नोडल अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में मदद करेंगे। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि प्रथम योजना के तहत प्रदेश के ऐसे कोविड मरीज, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को प्रदेश सरकार द्वारा कोविड उपचार अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज पांच हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जोकि अधिकतम 35 हजार रुपये प्रति मरीज होगी। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से घटा दी जाएगी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए समिति गठित जिलाधीश-कम- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत जिला आपदा निगरानी समिति के गठन आदेश जारी किए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक, रोहतक के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक, महम व सांपला के उपमंडल अधिकारी (नागरिक), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जिला ड्रग कंट्रोलर, रेडक्रास सोसायटी के सचिव एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

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