सिगल यूज प्लास्टिक बिक्री पर तीन दुकानों मे सीएम फ्लाइंग का छापा, 53 हजार रुपये जुर्माना

रोहतक में शुक्रवार को सीएम फलाइंग ने छापा मारा। इस दौरा दुकानों पर प्लास्टिक मिलने पर जुर्माना भी लगाया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 08:25 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 08:25 AM (IST)
सिगल यूज प्लास्टिक बिक्री पर तीन दुकानों मे सीएम फ्लाइंग का छापा, 53 हजार रुपये जुर्माना
सिगल यूज प्लास्टिक बिक्री पर तीन दुकानों मे सीएम फ्लाइंग का छापा, 53 हजार रुपये जुर्माना

फोटो संख्या : 07

- कार्रवाई होते देख माल गोदाम रोड पर दुकानें बंद करके गायब हुए दुकानदार, दुकानदारों में मचा हड़कंप

- कारोबारी बोले, छोटे दुकानदारों के बजाय सीधे तौर से फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं कराती सरकार जागरण संवाददाता, रोहतक : सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद भी बिक्री करने पर माल गोदाम रोड पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। शुक्रवार की शाम करीब तीन बजे हुई छापेमारी से बाजार के दूसरे कारोबारियों व दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। तमाम दुकानदार ताला लगाकर प्रतिष्ठानों से गायब हो गए। वहीं, मौके पर तीन दुकानों पर छापेमारी के दौरान सिगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद पकड़े गए। तीन दुकानदारों पर 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्लास्टिक के उत्पाद भी जब्त करके टीम अपने साथ ले गई।

सीएम फ्लाइंग की चार सदस्यीय टीम माल गोदाम रोड पर कार्रवाई करने पहुंची तो नगर निगम की सफाई ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मौके पर बुला लिया गया। फ्लाइंग की टीम ने माल गोदाम रोड स्थित मुकेश, विनीत और सचिन के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। दो दुकानों से 10 किग्रा से अधिक सिगल यूज प्लास्टिक जब्त की। इसलिए नियमों के हिसाब से 25-25 हजार रुपये का जुर्माना निगम की टीम ने लगाया। एक कारोबारी के यहां से करीब एक किग्रा सिगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद पकड़े। ऐसे में इस प्रतिष्ठान संचालक से तीन हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। नगर निगम की टीम में कार्रवाई के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर सिंह, सहायक सफाई निरीक्षक कृष्णलाल, सहायक सफाई निरीक्षक सुमित भी मौजूद रहे।

धार्मिक आयोजनों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, शादी-पार्टियों में भी प्रतिबंध : आयुक्त

नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि सिगल यूज प्लास्टिग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रतिबंध लगा चुकी है। एनजीटी की सख्ती के चलते ही लगातार धार्मिक संस्थानों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मैरिज पैलेस, कम्युनिटी सेंटर आदि संचालकों से सहयोग मांगा जा रहा है। सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धार्मिक संस्थानों में भंडारे, प्रसाद तक के लिए इनका उपयोग नहीं हो सकता। शादी, पार्टियों व विभिन्न समारोह, आयोजनों में भी इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इनका कहना है कि सिगल यूज प्लास्टिक रि-साइकिल नहीं होती। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उपयोग के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इससे सीवरेज सिस्टम तक ठप हो जाते हैं। नाले-नालियों व जल निकासी के दूसरे सभी सिस्टम प्रभावित होते हैं। दुकानदारों से भी सहयोग मांगा है। दिल्ली, बहादुरगढ़ से भी मंगाया जाता है माल

कारोबारियों व दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में सिगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है। इसकी वजह है कि हर जगह बर्तनों, कांच व दूसरे गिलास-बर्तनों की उपयोगिता कम हुई है। इसलिए लगातार डिमांड बढ़ी तो आर्डर ज्यादा दिए गए। बताया गया है कि दिल्ली, बहादुरगढ़ से माल मंगाया जाता है। माल गोदाम रोड के दुकानदार विनीत कहते हैं कि हमारे ऊपर जुर्माना लगाया गया है। पहले कोरोना के कारण कारोबार ठप था। अब त्योहारी सीजन में यह कार्रवाई हो रही है। नाराजगी जताते हुए कहा कि छोटे कारोबारियों को तंग किया जा रहा है। सरकार से मांग की है कि जो इस तरह के उत्पाद तैयार करने वाली फैक्टरियां हैं उन्हें ही बंद दिया जाए। बताया जाता है कि माल गोदाम रोड पर 15-20 कारोबारी हैं। वर्जन

प्रतिबंधित श्रेणी की प्लास्टिक बिक्री नहीं होगी। दो साल से लगातार सहयोग मांगा जा रहा है। जो भी नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब नियमित तौर से चालान और जुर्माने भी किए जाएंगे। सभी 22 वार्डों के लिए टीम पहले ही गठित की जा चुकी हैं।

प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम

नगर निगम ने तय किए यह नियम ::::

प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने : जुर्माना

1. 100 ग्राम तक : 500 रुपये

2. 101 ग्राम से 500 ग्राम : 1500 रुपये

3. 501 ग्राम से 01 किग्रा तक : 3000 रुपये

4. 01 किग्रा से 05 किग्रा तक : 10 हजार रुपये

5. 05 किग्रा से 10 किग्रा तक : 20 हजार रुपये

6. 10 किग्रा से अधिक : 25 हजार रुपये

chat bot
आपका साथी