एम्फोटेरिसिन-बी की कालाबाजारी के आरोपित को मिली जमानत

जागरण संवाददाता रोहतक ब्लैक फंगस की दवा कालाबाजारी करने के आरोपित डिपंल की अतिरि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 06:03 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 06:03 AM (IST)
एम्फोटेरिसिन-बी की कालाबाजारी के आरोपित को मिली जमानत
एम्फोटेरिसिन-बी की कालाबाजारी के आरोपित को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, रोहतक : ब्लैक फंगस की दवा कालाबाजारी करने के आरोपित डिपंल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके यादव की कोर्ट ने सोमवार को जमानत मंजूर कर ली। आरोपित को भिवानी के राहुल के साथ ड्रेन नंबर आठ के पास से स्पेशल स्टाफ सोनीपत की टीम ने गिरफ्तार किया था। मामले में ड्रग्स कंट्रोलर मनदीप मान की शिकायत पर सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया था।

सिटी थाना में दर्ज मामले के अनुसार 23 मई को स्पेशल स्टाफ सोनीपत की टीम ने ड्रेन नंबर आठ के पास से हिसार निवासी डिपल व भिवानी निवासी राहुल के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपित के पास से पुलिस ने 12 एम्फोटेरिसिन बी बरामद किए, जिनकी वो फर्जी ग्राहक बने पुलिसकर्मियों को डिलिवरी देने के लिए आए थे। आरोपित डिपल के खाते में स्पेशल स्टाफ टीम ने 72 हजार रुपये एडवांस के तौर पर भेजे थे, 72 हजार रुपये बाद में डिलिवरी के समय देने का सौदा हुआ था। डिलिवरी देने आए दोनों लोगों को टीम ने धर दबोचा था। पुलिस की ओर से मुख्य आरोपित बनाए गए डिपल की ओर से अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ ने जमानत याचिका लगाते हुए दलील दी कि पुलिस ने आरोपित से जो गाड़ी बरामद की है, उसका व एफआइआर में दर्ज गाड़ी का नंबर अलग है। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, अब मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तीसरी अहम दलील यह दी कि आरोपित पर धोखाधड़ी की धारा भी लगाई गई है, जबकि उसकी धोखाधड़ी कहीं भी साबित नहीं हो रही। वहीं आरोपित की पत्नी आठ माह की गर्भवती है और उसका करियर भी खराब हो रहा है। इसलिए ढाई माह की न्यायिक हिरासत हो चुकी है, ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके यादव की कोर्ट ने अधविक्ता पीयूष गक्खड़ की दलीलों पर गौर करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। आरोपित राहुल को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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