सितंबर तक 35 फीसद की राहत और वित्तीय वर्ष में 25 फीसद प्रापर्टी टैक्स में माफी

जागरण संवाददाता रोहतक प्रापर्टी टैक्स जमा न कराने वाले बकायेदारों पर कार्रवाई के लिए अ

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 06:00 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 06:00 AM (IST)
सितंबर तक 35 फीसद की राहत और वित्तीय वर्ष में 25 फीसद प्रापर्टी टैक्स में माफी
सितंबर तक 35 फीसद की राहत और वित्तीय वर्ष में 25 फीसद प्रापर्टी टैक्स में माफी

जागरण संवाददाता, रोहतक

प्रापर्टी टैक्स जमा न कराने वाले बकायेदारों पर कार्रवाई के लिए अब सितंबर तक इंतजार करना होगा। अभी बकायेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रापर्टी टैक्स जमा होने की धीमी रफ्तार को देखते हुए 10 फीसद राहत के साथ टैक्स जमा कराने में मुहल्लत दे दी है। अब उपभोक्ता 30 सितंबर तक 10 फीसद राहत के साथ टैक्स जमा करा सकते हैं। इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक यानी 31 मार्च 2022 तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर 25 फीसद अतिरिक्त टैक्स की राहत मिलेगी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 जुलाई तक टैक्स जमा कराने पर 10 फीसद की राहत का फैसला लिया था। हालांकि अब सरकार ने राहत की तिथि बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर राहत मिलेगी। शेष वित्तीय वर्ष पर यह राहत नहीं मिलेगी।

नगर निगम के अधिकारियों के लिए इस बार प्रापर्टी टैक्स का टारगेट पूरा करना चुनौती है। इस बार निगम को 55 करोड़ रुपये जमा कराने हैं। पिछली बार यही टारगेट 49 करोड़ था। बकाएदारों के लिए 31 जुलाई तक बकाया रकम जमा कराने के लिए बार-बार वार्ता हो रही थीं। हालांकि निकाय विभाग से पत्र मिलने के बाद फिलहाल निगम सिर्फ बकाएदारों को नोटिस देगा। लेकिन कार्रवाई बाद में ही होगी।

कोविड के कारण टैक्स जमा होने की रफ्तार धीमी

कोविड की दूसरी लहर के कारण मार्च से मई तक प्रापर्टी टैक्स जमा होने की रफ्तार बेहद धीमी रही। संबंधित प्रकरण में सरकार तक रिपोर्ट भेजी गई। हालांकि निगम की टैक्स ब्रांच ने प्रापर्टी टैक्स जमा कराने वालों के लिए पूरे इंतजाम कर लिए थे। करीब चार काउंटरों पर टैक्स जमा हो रहा था। सभी 1.86 लाख उपभोक्ताओं को मैसेज के माध्यम से टैक्स जमा कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही टैक्स जमा कराने के लिए करीब 80 हजार बिल बांटे जा चुके हैं। शेष बिल जल्द ही वितरित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि सभी बिल बांटने के बाद बकाएदारों को नोटिस दिए जाएंगे। 19 करोड़ सरकारी विभागों पर बकाया

बताया गया है कि नगर निगम ने बकाएदारों को बुलाया था। कुछ दिन पहले हुई निगम कार्यालय में बैठक के दौरान यही कहा गया था कि हर हाल में बकाया जमा कराएं। यह बकाया रकम जमा कराने के लिए कहा गया है। अधिकारी यह भी मानते हैं कि बकाया रकम जमा कराने के लिए विभागों से पत्राचार के साथ ही मुख्यालयों को भी अब पत्र लिखा जाएगा। इसकी वजह है कि संबंधित विभाग अभी भी कोताही बरत रहे हैं। बकाएदार 34 विभागों पर करीब 19 करोड़ बकाया है। वर्जन

प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए इस बार दो प्रकार की बड़ी राहत मिलेंगी। पहली राहत यह है कि 31 जुलाई तक 10 फीसद टैक्स की राहत मिलती थी। हालांकि अब यही राहत 30 सितंबर तक मिलेगी। दूसरी ओर, 31 मार्च 2022 तक मौजूदा वित्तीय वर्ष का बकाया बिल जमा कराने पर 25 फीसद की भी राहत मिलेगी।

जगदीश चंद्र, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम

chat bot
आपका साथी