प्रशासनिक कार्य निपटाने की अनुमति

जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि स्कूज स्टाफ को कार्यालय संबंधी कार्य के लिए स्कूल जाने की छूट दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Jun 2020 08:30 PM (IST) Updated:Fri, 05 Jun 2020 06:21 AM (IST)
प्रशासनिक कार्य निपटाने की अनुमति
प्रशासनिक कार्य निपटाने की अनुमति

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के टीचिग स्टाफ को जरूरी प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्टॉफ को स्कूल में कोविड-19 प्रबंधन के तहत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करना होगा। इस दौरान क्लास रूम में टीचिग का कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी के लिए स्कूल न बुलाया जाए। जिलाधीश ने कहा कि सरकार व प्राइवेट स्कूल स्टाफ को आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूलों को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाना होगा। सभी टीचिग स्टाफ की स्क्रीनिग होगी।

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