महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन बनीं वरदान

सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 04:48 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 04:48 PM (IST)
महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन बनीं वरदान
महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन बनीं वरदान

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत घर से बाहर निकलकर अपना व्यवसाय चला रही हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। यह मिशन महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना की विशेष बात यह है कि इस योजना में उन महिलाओं को शामिल किया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। योजना के तहत समूह बनाकर इन महिलाओं को बैंक के माध्यम से मामूली ब्याज दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध करवा कर उनका व्यवसाय शुरू करवाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंचना और सम्मानजनक एवं बेहतर जीवन यापन करने के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा प्रदेश में इस कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मिशन की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है। मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है।

जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की खंड अनुसार स्थिति: जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1,840 स्वयं सहायता ग्रुप में कुल 19,281 सदस्य पंजीकृत हैं, जिनमें खंड रेवाड़ी में 7,429 सदस्य, खंड बावल में 4,238 सदस्य, खंड नाहड़ में 3,330 सदस्य, खंड खोल में 2,144 सदस्य, खंड जाटूसाना में 2,107 सदस्य तथा खंड डहीना में 33 सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उठाएं लाभ

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: राज्य में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपती को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये और मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा।

उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में 71 हजार रुपये तथा विधवा महिला की लड़की की शादी में 51 हजार रुपये तथा शेष अन्य सभी वर्गों की लड़की की शादी में 31 हजार रुपये देने का प्रविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस योजना में कवर नहीं होते उन्हें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वाले दंपती को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये और मिठाई का डिब्बा दिया जाता है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए।

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