बैकों व एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश

जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने जिले में बैंकों और एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 10:21 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 10:21 PM (IST)
बैकों व एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश
बैकों व एटीएम बूथों पर सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने जिले में बैंकों और एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि चोरी और लूटपाट की घटना पर अंकुश लग सके। जिलाधीश ने अपने आदेश में सभी बैंकों को बैंक और एटीएम बूथ पर हाई रेज्यूलेशन सीसीटीवी कैमरा के साथ विभिन्न एंगल के माध्यम से ई-सर्विलांस की सुविधा, हिडन कैमरा लगाने, ई-अलार्म सिस्टम, क्विक रिस्पांस टीम, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड जो हथियार चलाने में दक्ष हो लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना के जुर्म में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुरुष कांस्टेबल परीक्षा के मद्देनजर डीएम ने लागू की धारा 144

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने पुरुष कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षा के मद्देनजर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

डीएम ने जारी आदेशों में कहा कि जिले में बनाए गए 38 परीक्षा केंद्रों पर आगामी 31 अक्टूबर से दो नवंबर तक होने वाली पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने व परीक्षा का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाइल फोन, वाईफाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। डीएम ने अपने आदेशों में कहा है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की सभी दुकानें व कोचिग सेटर्स बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस और डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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