जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक

जिला प्रशासन की तरफ से जिले में पटाखों की बिक्री भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 04:44 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 04:44 PM (IST)
जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक
जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिला प्रशासन की तरफ से जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आसपास के जिलों में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि पटाखों से बुजुर्गों, नवजात शिशु, श्वास संबंधी बीमारी और कोविड-19 से पीड़ितों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जिलाधीश ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले निर्देशों के पालन में पटाखों को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी वायु की गुणवत्ता पर रखेंगे नजर: जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में पटाखों के निर्माण, भंडारण, इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूली विद्यार्थियों को पटाखों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी जिले में एयर क्वालिटी की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे और संबंधित डेटा निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

यह अधिकारी जिले में कराएंगे आदेशों का पालन: जिलाधीश ने कहा कि पुलिस विभाग, अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी, सभी एसडीएम, सीटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फायर अधिकारी, एसएचओ, ईओ, सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री करने वालों पर रेड करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, और एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश आगामी 20 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।

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