फसल बीमा जागरूकता वैन को किया रवाना

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से किसानों को जोखिम पूर्ण खेती से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 05:07 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 05:07 PM (IST)
फसल बीमा जागरूकता वैन को किया रवाना
फसल बीमा जागरूकता वैन को किया रवाना

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से किसानों को जोखिम पूर्ण खेती से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इसी क्रम में, कृषि विभाग के एसडीओ दीपक यादव ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार के निर्देशानुसार विभाग की तरफ से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को आगामी तीन वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं विभाग की तरफ से रबी फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी को शामिल किया गया है।

एसडीओ दीपक यादव ने बताया कि गेहूं के लिए 409.50 रुपये प्रति एकड़, जौ के लिए 267.75, चना के लिए 204.75, सूरजमुखी के लिए 267.75 रुपये प्रति एकड़ बीमा राशि निर्धारित की गई है। रबी फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें 24 दिसंबर तक अपने संबंधित बैंक शाखा में स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बैंक में जमा कराना होगा। वहीं जिन किसानों ने जो फसल बोई है, उसका विवरण भी संबंधित बैंक में देना होगा। अन्यथा बैंक द्वारा फसलों का बीमा कर दिया जाएगा। बिना ऋण वाले किसान इच्छानुसार अपनी बैंक शाखा ग्राहक सेवा केंद्र अथवा पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर तक रबी फसल के लिए बीमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी के फोन नंबर 011-24604444 या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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