आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल धारकों को मिलेगा मकान मरम्मत हेतु अनुदान
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था।
उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले निर्मित मकान को बनाए हुए 10 या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवास नवीनीकरण योजना कि पात्रता: आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। प्रार्थी के परिवार की आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। सबसे पहले द्धड्डह्म4ड्डठ्ठड्डह्यष्ढ्डष्.द्दश्र1.द्बठ्ठ से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से अटेस्टेड करवाना होगा। फार्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी प्रमाण पत्र लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद यह फार्म अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से आनलाइन करवाएं।