सोलर पंप के लाभार्थी करवाएं बकाया राशि जमा: एडीसी

अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के तहत जिन किसानों ने 3 एचपी 5 एचपी 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए जिला रेवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन किया था।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 Aug 2020 10:11 PM (IST) Updated:Fri, 07 Aug 2020 06:16 AM (IST)
सोलर पंप के लाभार्थी करवाएं बकाया राशि जमा: एडीसी
सोलर पंप के लाभार्थी करवाएं बकाया राशि जमा: एडीसी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के तहत जिन किसानों ने 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए जिला रेवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन किया था तथा संबंधित कंपनी द्वारा साइट सर्वे कर लिया गया हो, वह किसान अपने-अपने आवेदन अनुसार राशि जमा कराएं।

उन्होंने बताया कि 3 एचपी डीसी मोनोब्लॉक के लिए 40 हजार 779 रुपये, 3 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए 42 हजार 342 रुपये, 3 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 41 हजार 390 रुपये, 5 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए 59 हजार 491 रुपये, 5 एचपी एसी समर्सिबल के लिए 57 हजार 826 रुपये, 7.5 एचपी डीसी समर्सिबल के लिए 88 हजार 052 रुपये तथा 7.5 एचपी एसी समर्सिबल तथा 10 एचपी एसी, डीसी सबमर्सिबल के लिए एक लाख 9 हजार 989 रुपये लाभकर्ता राशि अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी रेवाड़ी के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 15 दिन के अंदर-अंदर जमा करवाएं।

एडीसी ने बताया कि लाभार्थी द्वारा निर्धारित समय में राशि जमा न करवाने की अवस्था में उनका आवेदन रद कर दिया जाएगा। लाभार्थी किसान इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी व सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस के समय में कमरा नं 205 प्रथम तल लघु सचिवालय में संपर्क कर सकते हैं।

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