Kaithal Crime: सास की हत्या करने के मामले में दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा
कैथल में अपनी सास की हत्या करने के मामले में महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है।
कैथल, जागरण संवाददाता। सास की हत्या करने के मामले में दोषी महिला और उसके प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा, विशेष न्यायालय एससी/एसटी व पोक्सो और महिला विरुद्ध अपराध की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
खेतों से बरामद हुआ महिला का शव
पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि थाना चीका में 23 फरवरी 2019 को दर्ज मामले के अनुसार गांव बाउपुर के खेतों से एक महिला का शव बरामद हुआ था। मृतका की पहचान सुखविंद्र कौर निवासी बाउपुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच करना शुरू की तो महिला को उसके रिश्तेदारों ने ही मौत के घाट उतारा। प्रेम प्रसंग को परवान चढ़ाने के लिए महिला की बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बहू की हत्या कर दी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपित हरजिंद्र कौर और उसके प्रेमी करनाल के गांव जलमाना निवासी जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। हरजिंद्र कौर ने जोगा सिंह के साथ मिलकर अपनी सास सुखविंद्र कौर की हत्या की थी, क्योंकि वह इनके संबंधों के आड़े आ रही थी।
दोषियों को उम्रकैद की सजा
पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने के बाद मामला अदालत के सुपुर्द किया गया था। इसमें सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है। एसपी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ तौर पर लिखा कि यह अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है। इस प्रकार के अपराधी बिल्कुल भी दया के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार के निर्णय से दोषियों को दंडित करने से आम आदमी का न्याय व्यवस्था में विश्वास और दृढ़ होगा।
हरियाणा में इस तरह के प्रेम प्रसंग के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामले में भी अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए महिला ने अपनी ही सास को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था।