पानीपत में पति ने पत्नी से किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा, यह है मामला
पानीपत का अनोखा मामला। पत्नी ने पति पर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दोनों में अनबन चल रही थी। पत्नी ने मारपीट का केस दर्ज करवाया था। पति ने केस वापस लेने को कहा। पत्नी ने इन्कार किया तो उसने दुष्कर्म किया।
जागरण संवाददादता, पानीपत। पति-पत्नी के बीच अनबन थी। कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। दोनों अलग रह रहे थे। इसी दौरान पत्नी के घर में जबरन घुसे पति ने उससे दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धाराओं में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के मुताबिक, तहसील कैंप चौकी क्षेत्र अधीन एक कालोनी वासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसने शिकायत में बताया था कि उसकी शादी 20 अप्रैल 2018 को करनाल जिले के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई थी। दोनों के बीच अनबन-मनमुटाव चल रहा था। दोनों अलग भी रह रहे थे। 10 फरवरी, 2019 को पति ने उसे स्काईलार्क होटल में बुलाया। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई तो पति ने उसकी पिटाई कर दी थी। पति के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 506 के तहत मुकदमा कराया था। यह मुकदमा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया था केस
शिकायत के मुताबिक, नौ जुलाई 2019 को पति उसके घर पहुंचा और जबरन कमरे में दाखिल हो गया। पहले उसने केस वापस लेने की धमकी दी। मना कर दिया तो मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध (दुष्कर्म) बनाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 376बी, 452 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर 12 जुलाई, 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे तीन साल सजा, जुर्माना सुनाया। उसने कोर्ट में जुर्माना जमा करा दिया। हालांकि, सजा की अवधि तीन साल होने के कारण उसे जमानत मिल गई।
इन धाराओं में सुनाई सजा, सभी एक साथ चलेंगी
323- छह माह सजा, एक हजार रुपये जुर्माना
376बी- तीन साल सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
452- तीन साल सजा, दो हजार रुपये जुर्माना
506- तीन साल सजा, दो हजार रुपये जुर्माना
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