चालान जमा करने के लिए लोगों को कोर्ट के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, जल्द ट्रैफिक ई कोर्ट
अबाला में अब यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर हुए चालान को जमा करने के लिए लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही ट्रैफिक ई कोर्ट पर घर बैठे ही लोग जाम करा सकेंगे अपना चालान।
अंबाला, जेएनएन। चालान जमा करने के लिए लोगों को जल्द ही कोर्ट के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे में जल्द ही वे घर बैठे ट्रैफिक ई-कोर्ट पर जुर्माना जमा करवा सकेंगे। दरअसल, यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर चालान जमा करवाने के लिए वाहन मालिकों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों की समस्या व भीड़ न जुटे को देखते हुए ट्रैफिक ई-कोर्ट शुरू किए जाएंगे।
बता दें ट्रैफिक रुल तोड़ने पर यातायात पुलिस वाहन का चालान करती है। इस दौरान कई मालिक मौके पर चालान का भुगतान कर देते हैं तो कईयों को ट्रैफिक विभाग में आना पड़ता है। मगर यहां भी जुर्माना का भुगतान न होने पर विभाग इसे कोर्ट में डाल देता है। इसके बाद कोर्ट की तरफ से वाहन मालिक को नोटिस जाता है। उसके बाद उसे हर हाल में जुर्माना की राशि को जमा करवानी पड़ती है। इस तरह वाहन मालिक को जुर्माना जमा करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं।
ऐसे मिलाकर करेगी सुविधा
दरअसल, उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी क्षेत्र में यातायात पुलिस खुद या पुलिस द्वारा लगाए गए किसी कैमरे से किसी वाहन का ओवर स्पीड, बिना हेलमेट वाहन चालान आदि का चालान करती है तो इसी सूचना ऑनलाइन पोर्टल में तुरंत दर्ज की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक के पास पोर्टल पर इसकी जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजता है। अगर वाहन मालिक चालान भरना चाहता है तो वह मोबाइल में दिए लिंक के जरिए अपना जुर्माना भर सकता है। इस तरह वाहन मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा।
वाहन चालकों में जागरूकता का अभाव
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को समय-समय पर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाता रहा है। यहां तक पुलिस वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा सप्ताह या माह के तहत चालकों को गुलाब का फूल देकर आदि तरीकों से जागरूक करती आई है, मगर बावजूद इसके वाहन चालक नियमों को ताेड़ने में पीदे नहीं है। लोगों की यही लापरवाही खुद और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रही है।