हत्या के जुर्म में महिला को तीन साल की कैद

जींद में एडीजे विजय ¨सह की अदालत ने रंजिशन हमला कर महिला की हत्या करने के आरोप में एक महिला को तीन साल की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Sep 2018 11:16 AM (IST) Updated:Wed, 12 Sep 2018 11:16 AM (IST)
हत्या के जुर्म में महिला को तीन साल की कैद
हत्या के जुर्म में महिला को तीन साल की कैद

जागरण संवाददाता, जींद : एडीजे विजय ¨सह की अदालत ने रंजिशन हमला कर महिला की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि चार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव जैजैवंती निवासी दलबीर की पत्नी फूली ने 18 मई 2015 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 मई को को उसकी गांव की ही राजपति से कहासुनी हो गई थी। जिस पर राजपति तथा उसके परिजनों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। जुलाना थाना पुलिस ने फूली की शिकायत पर राजपति, मूर्ति, सीमा, देवेंद्र तथा अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घायल फूली को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। पीजीआई में उपचार के दौरान फूली की मौत हो गई थी। जिस पर जुलाना थाना पुलिस ने मारपीट के अलावा हत्या का मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय ¨सह की अदालत ने रंजिशन हमला कर महिला की हत्या करने के जुर्म में मूर्ति को तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि देवेंद्र, अनिल, सीमा तथा राजपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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