घर में घुसे युवक ने चाकू से गोदकर महिला की कर दी थी हत्या, कठोर उम्रकैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिघल की कोर्ट ने महिला की हत्या के दोषी को कठोर उम्रकैद सुनाई है। दोषी पर विभिन्न धाराओं में 22 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 08:34 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 08:34 PM (IST)
घर में घुसे युवक ने चाकू से गोदकर महिला की कर दी थी हत्या, कठोर उम्रकैद
घर में घुसे युवक ने चाकू से गोदकर महिला की कर दी थी हत्या, कठोर उम्रकैद

जागरण संवाददाता, पानीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिघल की कोर्ट ने महिला की हत्या के दोषी को कठोर उम्रकैद सुनाई है। दोषी पर विभिन्न धाराओं में 22 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मृतका के शरीर पर चाकू के 11 निशान पाए गए थे। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दो युवकों को बरी भी किया है।

पीड़ित पक्ष की पैरवी सरकार की ओर से डिप्टी जिला अटार्नी कुलदीप ढुल ने की है। उन्होंने बताया कि मोतीराम कालोनी, गुगामेड़ी वाली गली के निवासी राजकुमार ने 21 जनवरी 2016 को सिटी थाना में शिकायत दी थी। उसने बताया था कि परिवार में पत्नी किरण सहित दो पुत्र, दो पुत्रियां हैं। नूरवाला बस स्टैंड के पास सैलून है। घर के सामने महिला श्यामो परिवार के साथ रहती है। किरण की कहासुनी श्यामो, उसके पुत्र सोनू व गुड्डू के साथ हो गई थी। इससे वे रंजिश रखने लगे थे और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

शिकायत के अनुसार 21 जनवरी 2016 को राजकुमार सैलून पर चला गया था। मुझे आधार कार्ड की जरूरत पड़ी तो घर पहुंचा। उसी समय मेरे घर के अंदर से सोनू, सन्नी और सलीम निकले, हाथों में चाकू लिए हुए थे। घर में अंदर जाकर देखा तो पत्नी बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी। किरण को अस्पताल पहुंचाया गया, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

सिटी थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या की धारा 302 व 34 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सोनू से हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून से सना शाल और जर्सी बरामद की थी। तभी से मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था।

कुलदीप ढुल के मुताबिक केस में मृतका का पति राजकुमार, सिविल अस्पताल की एक चिकित्सक सहित 17 गवाह बनाए गए थे, दो पेश नहीं हुए। सोमवार को कोर्ट ने सोनू को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। सबूतों के अभाव में सन्नी व सलीम को बरी कर दिया। मौके का नहीं था कोई गवाह

किरण की निर्मम हत्या में मौके का कोई गवाह या सीधा सबूत पुलिस नहीं था। परिस्थितियों पर केस आधारित था। डिप्टी डिप्टी जिला अटार्नी कुलदीप ढुल ने पीड़ित पक्ष की सरकार की ओर से पैरवी करते हुए गोविद बनाम स्टेट आफ मध्यप्रदेश, नाहर बनाम स्टेट आफ हरियाणा और केटी पलास्मी बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु केसों में कालांतर में आए फैसलों को भी कोर्ट में समक्ष रखा।

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