जजों ने पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को बतायी कानून की बारीकियां
आर बनाम स्टेट हरियाणा (दुष्कर्म केस) में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) ने सेमिनार का आयोजन किया।
जागरण संवाददाता, पानीपत : आर बनाम स्टेट हरियाणा (दुष्कर्म केस) में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) ने सेमिनार का आयोजन किया। इसमें जजों ने पुलिसकर्मियों को उन्हें प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) एक्ट, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की बारीकियां बताई। सरकारी चिकित्सकों को मेडिकल लीगल रिपोर्ट ठीक से तैयार करने के निर्देश दिए। डीएलएसए की चेयरमैन एवं सेशन जज मनीषा बतरा ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म, कुकर्म, छेड़छाड़ और घरेलू ¨हसा जैसी घटनाओं में थाना प्रभारी, जांच अधिकारी संवेदनशीलता बरतें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अजय संधू ने केस और गाइडलाइन की जानकारी दी। जेएमआइसी प्रगति राणा ने बताया कि पुलिसकर्मी केस रजिस्टर करते समय क्या सावधानी बरतें। डीएलएसए के सचिव एवं सीजेएम मनोज कुमार राणा ने बताया के पोक्सो एक्ट केसों में दोषी को सजा होने के बाद पीड़िता को क्षतिपूर्ति भी दी जाती है। डीएसपी सतीश वत्स ने पुलिसकर्मियों को बताया कि केस रजिस्टर करते समय कानून की धाराओं को ठीक से पढ-समझ लें। कानूनों में समय-समय पर संशोधन भी होते हैं, उनकी जानकारी रखनी होगी। कोर्ट में 164 के बयान दोबारा कैसे कराएं, यह भी बताया गया। सेमिनार में सेशन जज चंद्रशेखर, एडीजे एचएस दहिया, प्रवीन कुमार, डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजेश कुमार, डॉ. मणि, एडवोकेट सूरज प्रकाश गाबा और राजेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। पेस्टीसाइड और पराली के खिलाफ चलेगा अभियान सीजेएम मनोज कुमार राणा ने बताया कि डीएलएसए की तरफ से जल्द ही पराली जलाने और फसल उत्पादन में अत्यधिक पेस्टीसाइड इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। खेतों में जाकर किसानों को बताया जाएगा कि पराली जलाने और रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से कौन-कौन सी जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं।