पानीपत में आठ जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल, ढाबों का समय 8:30 तक, बाजार में लेफ्ट राइट का नियम

जिले में धार्मिक स्थलों के कपाट आठ जून की अलसुबह ही खुल जाएंगे। इसी दिन से मॉल बैंक्वेटहॉल होटलों-ढाबों-रेस्टोरेंट में भी पहले जैसी रौनक होगी।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 09:24 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 09:24 AM (IST)
पानीपत में आठ जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल, ढाबों का समय 8:30 तक, बाजार में लेफ्ट राइट का नियम
पानीपत में आठ जून से खुलेंगे मंदिर, मॉल, ढाबों का समय 8:30 तक, बाजार में लेफ्ट राइट का नियम

पानीपत, जेएनएन। देश भर में अनलॉक-वन लागू होते ही जिला प्रशासन ने भी लॉकडाउन में कुछ छूट देने का काम किया है। इसी के साथ बाजारों के लिए वार अनुसार दायें-बायें वाला फार्मूला लागू कर दिया है। जिले में धार्मिक स्थलों के कपाट आठ जून की अलसुबह ही खुल जाएंगे। इसी दिन से मॉल, बैंक्वेटहॉल, होटलों-ढाबों-रेस्टोरेंट में भी पहले जैसी रौनक होगी। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ये आदेश 30 जून तक लागू रहेंगे। खुलने का समय भी बढ़ाया गया है।

ये दुकानें रोजाना दोनों साइड खुलेंगी, समय बढ़ा:

मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, मिठाई की दुकानें, करियाना की दुकानें, ढाबे, बेकरी, फल-सब्जी की दुकानें दो साइड, सातों दिन (रविवार को भी) खुली रहेंगी। दुकानें खुलने का समय सुबह सात से रात्रि 8:30 बजे तक रहेगा। ग्राहक बैठकर नहीं खा सकते, पैक कराकर घर ले जा सकते हैं।

इन दुकानों का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे :

कालोनियों, गली-मुहल्लों में करियाना स्टोर, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, औद्योगिक-हार्डवेयर से जुड़ी दुकानें, पशु आहार की दुकानें, बीज-कीटनाशक स्टोर, कृषि उपकरण और टायर पेंचर की दुकानें (जीटी रोड पर भी) सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ से शाम 6 बजे तक दोनों साइड खुली रह सकती हैं।

गुडमंडी में दायें-बायें फार्मूला :

जिलाधीश के मुताबिक गुड़ मंडी में सभी प्रकार की दुकानों के लिए दायें-बायें वाला फार्मूला लागू रहेगा। यानि, सोमवार को मंडी में दायें साइड, मंगलवार को बायें साइड की दुकानें खुलेंगी।

यू समझें फार्मूला :

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सड़क के दायें साइड और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बायें साइड की दुकानें खोली जाएंगी। बाजार में प्रवेश करते समय दायें-बायें की साइड उपयोग में ली जाती है, वही साइड मानी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में दुकानें रहेंगी बंद :

जिले में समालखा मंडी, सेक्टर 11-12, धूप ङ्क्षसह नगर, हरिनगर, बापौली, जसबीर कॉलोनी, किशनपुरा, गांधी नगर सहित 20 से अधिक कॉलोनियों का कुछ एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है। कंटेनमेंट एरिया की दुकानें आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी।

नियमों का करना होगा पालन :

हर दुकान पर दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। दुकानदार को कैप और दस्ताने पहनने होंगे। दुकानों का स्टाफ कम रखना होगा। संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे काउंटर, डोर हैंडल इत्यादि को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा। बिना मास्क के ग्राहक को प्रवेश न दें। 

शादी जैसे आयोजन में 50 लोगों की अनुमति :

बैंक्वेट हॉल में विवाह-सगाई, जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ जैसा आयोजन होना है तो 50 से अधिक लोग आमंत्रित न किए जाएं। आयोजन के लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी होगी ताकि मॉनिटङ्क्षरग भी हो सके।

हो सकेगी फूड डिलीवरी :

खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करने वाली जोमेटो, स्वीगी जैसी कंपनियों को भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी रसोई में कोई ऐसा कारीगर काम नहीं कर सकेगा, जिसे बुखार-खांसी-जुकाम हो। डिलीवरी ब्वॉय मास्क, दस्ताने व टोपी पहनकर रहना होगा। पैकेट को भी ऐसे थमाएंगे, ताकि हाथ टच न हो सकें।

पार्कों में नहीं घूम सकते :

पार्कों में घूमने पर पूर्व भी भांति पाबंदी रहेगी। डीसी का कहना है कि एक बार पार्क खोल दिए तो लोगों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

ये नियम मानने ही होंगे :

-शारीरिक दो गज गज की दूरी की पालना के लिए सभी दुकानदार व उपभोक्ता पाबंद रहेंगे।

-सभी दुकानदार हाथों में दस्ताने और मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे।

-दुकानदार अपने दुकानों में कम से कम स्टाफ रखेंगे।

-दुकानों पर गार्ड और वातानुकूलित दुकानों पर सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर होना जरूरी।

-दुकानदार व हेल्पर सहित पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान में एक समय पर न हों।

-दुकानदारों को मोबाइल आरोग्य सेतु एप के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना होगा।

-----अनलॉक-वन में मिलने वाली छूट का अर्थ यह नहीं कि लोगों को मनमानी करने दी जाएगी। सभी से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें और कानूनी कार्यवाही से बचें। नगर निगम-नगरपालिका के अधिकारी, पुलिस और नोडल अधिकारी बाजारों का रोजाना निरीक्षण करेंगे।

धर्मेंद्र सिंह, डीसी

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