यमुनानगर में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में बदले नियम, जानिए क्या रहेगा बंद, क्या खुलेगा
कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम दिया गया है। इस बार नियम भी बदल दिए गए हैं। साथ ही सख्ती करने को कहा गया है। अवधि को बढ़ाकर 17 मई प्रातकाल पांच बजे तक कर दिया है।
यमुनानगर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 17 मई प्रात:काल पांच बजे तक कर दिया है। लॉकडाउन की इस अवधि को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की बढ़ाई गई इस अवधि में कुछ शर्तों में संशोधन भी किया गया है। शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अब केवल 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। बारात के लिए अनुमति नही होगी, केवल घर पर या कोर्ट में अधिक से अधिक 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी।
यह भी बदलाव
नए आदेशों के तहत दूध डेयरी और दूध से बने सामान से संबंधित दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक तथा सायं 6 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वन विभाग को सूखे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है ताकि इस महामारी में नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी और जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में सूखा ईंधन उपलब्ध हो सके।
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि 17 मई तक लोग अपने घरों में रहें। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बाहर घुमने, वाहन लेकर चलने और सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होने या टहलने की अनुमति नहीं होगी। आपात स्थिति या अत्यधिक आवश्यक होने पर सरल पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति घर या शहर से बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए यमुनानगर, जगाधरी, बिलासपुर, साढौरा, छछरौली, रादौर सहित प्रतापनगर में होलसेल और करियाना स्टोर के संपर्क नंबर सार्वजनिक किए गए है और लोग घर बैठे ही इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी जरूरत का सामान मंगवा सकते हैं।