प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना ठोका

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंध के बावजूद कंस्ट्रक्शन कर रही स्पलेंडर लैंड बेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ग्रेप का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले सप्ताह बबैल रोड पर तीन फर्मों पर 25-25 लाख रुपये प्रति फर्म जुर्माना ठोका गया था।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 07:13 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 07:13 PM (IST)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना ठोका
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना ठोका

जागरण संवाददाता, पानीपत : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंध के बावजूद कंस्ट्रक्शन कर रही स्पलेंडर लैंड बेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ग्रेप का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले सप्ताह बबैल रोड पर तीन फर्मों पर 25-25 लाख रुपये प्रति फर्म जुर्माना ठोका गया था। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कारपेंटर, पलंबर का काम हो सकता है। इस श्रेणी के लोग बेरोजगार न हो इसीलिए यह छूट दी गई है। 29 नवंबर को ग्रैप को लेकर सुनवाई होनी थी। अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।

पूरे एनसीआर में ईंट भट्ठों से लेकर जनरेटर चलाने, अवैध ईंधन जलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पानीपत भी एनसीआर में शामिल है। सोनीपत में भी नगर निगम ने शोरूम और दुकानों पर भी जनरेटर चलाने पर जुर्माने किए हैं। पानीपत में नगर निगम चैकिग अभियान नहीं चलाया। एक सप्ताह तक पेड़ पौधों पार्कों में पानी की छिड़काव किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कमलजीत ने बताया कि पिछले चार दिनों से पानीपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे चल रहा है। बोर्ड की टीमें उद्योगों का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि उन्हें उनके क्षेत्र में कोई ईंट भट्ठा चलता मिले तो बोर्ड को सूचना दें। तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिजली न होने से उद्योग परेशान

कंबल चादर, कपड़ा प्रिटिग से लेकर प्लास्टिक उद्योगों में अचानक बिजली कट लगने से बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। जनरेटर से उद्योग चलाने पर 10 लाख से एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में उद्यमी अब बिजली निगम से पहले जानकारी लेते हैं कि कट कहां लगेगा। कट लगने की स्थिति में उद्योग को बंद रखते हैं।

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