कालेज और यूनिवर्सिटी के बाहर तंबाकू पर प्रतिबंध, 200 मीटर तक नहीं खुल सकतीं दुकानें

हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए आदेश जारी किए हैं। स्कूलों के बाद कालेज और विश्वविद्यालयों के बाहर भी तंबाकू की दुकानें हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। कालेजों के बाहर 200 मीटर की दूरी तक तंबाकू की दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया है।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 05:31 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 05:31 PM (IST)
कालेज और यूनिवर्सिटी के बाहर तंबाकू पर प्रतिबंध, 200 मीटर तक नहीं खुल सकतीं दुकानें
ऐसा फैसला नशे और नशे का कारोबार पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।

कैथल, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने युवाओं की नसों में घुलते जहर को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्कूलों के बाद अब कालेज और विश्वविद्यालयों के बाहर भी तंबाकू की दुकानें हटाने के आदेश जारी कर दिये हैं। इन आदेशों के तहत कालेजों के बाहर भी 200 मीटर की दूरी तक तंबाकू की दुकानों को हटाने का फैसला लिया गया है। यदि 200 मीटर के अंदर दुकानें होंगी तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

बता दें कि कैथल में कुल 15 कालेज हैं, जिसमें चार राजकीय कालेज तो 11 कालेज निजी कालेज में हैं। इसमें से आठ कालेज ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं और सात कालेज शहर क्षेत्र में हैं। जिले में स्थापित आठ कालेज में ऐसे प्वाइंट पर स्थित हैं, जहां पर तंबाकू की दुकानें मिल सकती हैं। ऐसा फैसला नशे और नशे का कारोबार पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। अकसर देखा जाता है कालेज में पढ़ाई के समय के दौरान कुछ युवाओं के इस नशे को लेकर लत लग जाती है। वहीं, कुछ युवाओं के लिए पान और तंबाकू का सेवन करना उनका शौक बन जाता है। जिसके चलते यह निर्णय लिया जाना काफी जरूरी था।

क्या कहते हैं अधिकारी

कैथल में उच्चतर शिक्षा विभाग के जिला नोडल अधिकारी डा. ऋषिपाल बेदी ने बताया कि हाल ही सरकार ने कालेज और विश्वविद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर स्थित तंबाकू की दुकानें हटाने का फैसला लिया है। इसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी कालेजों में बाहर से यह दुकानें हटवा दी जाएंगी।

पानीपत की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

chat bot
आपका साथी