लोकल एरिया टैक्‍स वसूली की कवायद शुरू, उद्यमियों को भेजे जा रहे नोटिस

लोकल एरिया टैक्स की वसूली के लिए उद्यमियों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद टैक्‍स रिकवरी का अभियान शुरू कर दिया गया। इसे लेकर हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Sat, 09 Jan 2021 04:39 PM (IST) Updated:Sat, 09 Jan 2021 04:39 PM (IST)
लोकल एरिया टैक्‍स वसूली की कवायद शुरू, उद्यमियों को भेजे जा रहे नोटिस
लोकल एरिया टैक्स की वसूली के लिए उद्यमियों को नोटिस।

पानीपत, जेएनएन। एलएडीटी टैक्स (लोकल एरिया टैक्स) की वसूली की कवायद फिर से शुरू हो रही है। इसके लिए उद्यमियों को नोटिस भी जारी होने लगे हैं। एलएडीटी जिसे एंट्री टैक्स भी कहा जाता है वर्ष 2008 में बनाया गया था। इस टैक्स को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जहां सरकार के विरुद्ध फैसला आया था। प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार के हक में दिया है। अब इस टैक्स की रिकवरी अभियान शुरू किया जा रहा है।

 एंट्री टैक्स के नोटिसों को लेकर हरियाणा चैंबर आफ कामर्स की कार्यकारिणी की बैठक में चिंता व्यक्त की गई है। सभी जिलों में एंट्री टैक्स रिकवरी के लिए रिहर्सल चल रही है। पानीपत में भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ओल्ड इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएशन के पूर्व प्रधान विनोद ग्रोवर ने बताया कि नोटिस आने शुरू हो गए हैं। वहीं  बिक्री कर अधिकारियों ने बताया कि फैसला सरकार के हक में आया है। इसीलिए रिकवरी की तैयारी की जा रही है।

8 अप्रैल 2008 में विधानसभा में एंट्री टैक्स का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर आने वाले माल पर यह टैक्स लागू किया गया। टैक्स की दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग दरों से इसे लागू किया गया। इसके तहत सेल टैक्स विभाग में रिटर्न भरनी होती है।

अब देश में एक देश एक टैक्स के तहत जीएसटी लागू हो चुका है। ऐसे में एंट्री टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। इससे उद्योग व्यापार की परेशानी बढ़ेगी।

विनोद खंडेलवाल, चेयरमैन हरियाणा चैंबर आफ कामर्स, पानीपत

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