बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन के लिए निगम से लेना होगा एनओसी

बिजली पानी सीवर कनेक्शन लेने के लिए नगर निगम से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होगा। प्रदेश सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। सभी संबंधित विभाग को इस आशय का पत्र लिखा गया है। बिजली का लोड बढ़ाने कनेक्शन कटवाने के दौरान भी एनओसी जरूरी होगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 08:01 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 08:01 PM (IST)
बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन के लिए निगम से लेना होगा एनओसी
बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन के लिए निगम से लेना होगा एनओसी

जागरण संवाददाता, पानीपत : बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन लेने के लिए नगर निगम से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होगा। प्रदेश सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। सभी संबंधित विभाग को इस आशय का पत्र लिखा गया है। बिजली का लोड बढ़ाने, कनेक्शन कटवाने के दौरान भी एनओसी जरूरी होगी। बकाया राशि जो नगर निगम की होगी, वह देने के बाद भी एनओसी जारी होगा। इससे प्रापर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस की रिकवरी में सुधार होगा।

नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 और हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के अनुसार चलते हैं। इन एक्ट में एनओसी लेने का कोई प्रविधान नहीं किया गया है। अब एक्ट में बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन लेने, कटे हुए कनेक्शन को दोबारा चालू करवाने, लोड बढ़वाने सहित नगर निगम क्षेत्र में किसी नक्शा पास करवाने व अन्य प्रकार की कोई परमिशन लेने से पहले एनओसी लेनी अनिवार्य है।

हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 में 96 बी के तहत नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) बिजली कनेक्शन, सीवर कनेक्शन लेने व कटे हुए कनेक्शन को दोबारा चालू करवाने, लोड बढ़वाने के लिए अनिवार्य किया गया है। बिना एनओसी के कोई अथारिटी बिजली पानी की कनेक्शन जारी नहीं कर सकेगी।

अर्बन लोक बाडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने म्यूनिसिपल एक्ट में किए गए इस बदलाव की जानकारी से पावर विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिग विभाग, प्रबंधक निदेशक एचएसआइआइडीसी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अवगत करवा दिया है। 15 वर्ष पहले भी यह प्रविधान लागू था, लेकिन एक्ट में शामिल नहीं किया गया था। अब एक्ट में संशोधन किया गया है।

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