पहली जुलाई से आयकर का नया नियम, दो वर्ष रिटर्न दाखिल नहीं तो टीडीएस 50 गुना लगेगा
ये कारोबारियों के काम की खबर है। जुलाई 2021 से आयकर के नए नियम होंगे। इस नियम में दो नई धाराएं लागू करने जा रहा है। आइए जानते हैं पानीपत के वरिष्ठ सीए भूपेंद्र दीक्षित क्या कहते हैं इन दो धाराओं के बारे में।
पानीपत, [महावीर गोयल]। आयकर विभाग पहली जुलाई से दो नई धाराएं लागू करने जा रहा है। एक धारा के चलते 50 लाख से ऊपर की एक कारोबारी से खरीद पर 0.10 प्रतिशत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) का प्रावधान होगा। दूसरी धारा के चलते यदि दो वर्ष आयकर रिटर्न विक्रेता ने फाइल नहीं किया तो यह टीडीएस पांच प्रतिशत हो जाएगा। पहली वाली स्थिति का 50 गुना हो जाएगा।
वरिष्ठ सीए भूपेंद्र दीक्षित का कहना है कि आम बजट 2021 में आयकर अधिनियम में जोड़ी गई धारा 194 क्यू और 206 एवी पहली जुलाई से लागू होगी। धारा 194 क्यू में किसी कारोबारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ऊपर है और वह इस वित्तीय वर्ष में किसी कारोबारी से 50 लाख से ऊपर का माल खरीदेगा तो 50 लाख रुपये से ऊपर की जितनी बिक्री होगी, उस पर 0.1 प्रतिशत टीडीएस भुगतान करते समय काटा जाएगा।
ये दो बातें बेहद जरूरी हैं
यद्यपि यह टैक्स की दर धारा 206 एवी लागू होते ही 50 गुना हो जाएगी। जिन कारोबारियों का पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, उनके लिए इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक तो उन्हें यह याद रखना होगा कि किस व्यापारी से खरीद 50 लाख रुपये से ऊपर हो रही है। वहीं दूसरा यह भी याद रखना होगा कि उसने पिछले दो वर्ष रिटर्न फाइल किया था या नहीं? क्योंकि उन्हें उसके अनुरूप ही टीडीएस काटना है।
आयकर की साइट से परेशानी
आयकर विभाग की साइट बेहतर चल रही थी। जीएसटी विभाग को आयकर की साइट का उदाहरण दिया जाता है। अब 7 जून को नई साइट लांच की गई है। इंफोसिस से करार हुआ है। नई साइट ठीक से काम नहीं कर रही है। पिछले कई दिनों से साइट चल ही नहीं पा रही थी जिससे आयकर दाता परेशान रहे।