राष्ट्रीय लोक अदालत में 969 केसों का निपटारा, पीड़ितों को मिला न्याय

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसारहरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 2240 केसों को सुनवाई के लिए शामिल किया। इनमें से 969 केसों का निपटारा किया। 4.70 करोड़ 18 हजार 12 रुपये निपटान राशि वसूली।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 11 Jul 2021 07:58 AM (IST) Updated:Sun, 11 Jul 2021 07:58 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 969 केसों का निपटारा, पीड़ितों को मिला न्याय
राष्ट्रीय लोक अदालत में 969 केसों का निपटारा, पीड़ितों को मिला न्याय

जागरण संवाददाता, पानीपत : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार,हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 2240 केसों को सुनवाई के लिए शामिल किया। इनमें से 969 केसों का निपटारा किया। 4.70 करोड़ 18 हजार 12 रुपये निपटान राशि वसूली। मोटर दुर्घटना के 42 केसों में पीड़ितों को 3.84 करोड़ 89 हजार रुपये मुआवजा दिलाया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की चेयरपर्सन एवं सेशन जज मनीषा बतरा ने लोक अदालत का निरीक्षण किया। डीएलएसए के सचिव एवं सीजेएम अमित शर्मा ने बताया कि चेक बाउंस के 84 केसों को शामिल किया गया था। इनमें से 38 का निपटारा हुआ और 54 लाख 48 हजार 872 रुपये की रिकवरी की। बैंक रिकवरी के 285 केसों में से 41 का निपटारा हुआ। इन केसों में 29 लाख 3540 रुपये रिकवरी की गई।

आपराधिक सात में से चार मामलों में 400 रुपये की राशि का निपटारा किया। मोटर वाहन अधिनियम (चालान) के 823 केसों में से 130 का निपटारा हुआ और 1.14 लाख 200 रुपये जुर्माना वसूला। अन्य 62 केसों में 62 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वादी-प्रतिवादी पक्ष की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी लगी।

निपटान वाले केसों में स्थायी लोक अदालत के केस भी शामिल हैं। सीजेएम ने बताया कि लंबित मामलों के निपटान हेतु आठ लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का गठन किया गया। सभी की न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। दुर्घटना में टांग कटी, साढ़े चौदह लाख मुआवजा

गांव गढ़ी सिकंदरपुर के निवासी अर्जुन सिंह को सितंबर-2020 में डंपर ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने डंपर चालक संदीप का चालान किया था। हादसे में घायल की सीधी टांग कट गई थी। मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांगता 80 फीसद की रिपोर्ट दी थी। घायल ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तहत केस किया था। वादी की पैरवी वकील रविता कुमारी कर रही थीं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित को साढ़े चौदह लाख रुपये मुआवजा देगी। पति की मौत पर 20 लाख 50 हजार मुआवजा

सुनीता के पति सोनू को चांदनी बाग थाना क्षेत्र, सनौली रोड पर मई 2019 में ट्रैक्टर ट्राला ने टक्कर मार दी थी। हादसे में सोनू की मौत हो गई थी। परिवार में सुनीता, उसके दो बच्चे और सास-ससुर भी हैं। पत्नी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तहत केस किया था। एडीजे अमित गर्ग की बैंच ने सुनवाई की। बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को 20 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा देगी। पति की मौत, विधवा को 14 लाख मुआवजा

थाना समालखा क्षेत्र में 40 वर्षीय ब्रजेश की 15 फरवरी 2020 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी मुनिया के चार बच्चे भी हैं। विधवा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तहत केस किया था। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी परिवार को 14 लाख रुपये का मुआवजा देगी। 60 दिनों में देना होता है मुआवजा

एडवोकेट रजनीश त्रेहन ने बताया कि मोटर दुर्घटना के केसों में बीमा कंपनी को 60 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में केस निपटान होने का एक लाभ यह कि कोई भी पक्ष किसी भी अदालत में फैसले को चुनौती नहीं दे सकता।

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