अंबाला में सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स में 35 फीसद छूट, सीलिंग की कार्रवाई रहेगी जारी

अंबाला नगर निगम शहर में करीब 92 हजार भवनों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली करता है। इसमें काफी बकाएदारों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। इन बकाएदारों पर टैक्स का करीब 22 करोड़ रुपये का बकाया है जो जमा नहीं किया है।

By Rajesh KumarEdited By: Publish:Sun, 05 Sep 2021 01:17 PM (IST) Updated:Sun, 05 Sep 2021 01:17 PM (IST)
अंबाला में सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स में 35 फीसद छूट, सीलिंग की कार्रवाई रहेगी जारी
अंबाला नगर निगम बकाएदारों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली जारी रखेगा।

अंबाला शहर, जागरण संवाददाता। शहर में लोगों को प्रापर्टी टैक्स में सितंबर तक 35 फीसद की छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद लोगों को टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इस छूट का लाभ केवल वर्ष 2020-21 के बिलों पर मिलेगी। वहीं डिफाल्टरों को प्रापर्टी टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यालय ने कोरोना काल में टैक्स जमा में राहत देने के लिए छूट दी है।

बकाएदारों ने नहीं भरा टैक्स

मालूम हो कि नगर निगम शहर में करीब 92 हजार भवनों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली करता है। इसमें काफी बकाएदारों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। इन बकाएदारों पर टैक्स का करीब 22 करोड़ रुपये का बकाया है, जो जमा नहीं किया है। वहीं कोरोना काल में भी काफी लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं। इसलिए निगम की तरफ से टैक्स वसूली के लिए संपत्ति सीलिंग की कार्रवाई की जारी है। अब मुख्यालय ने नियमित टैक्स जमा करने वालों को 35 फीसद छूट का लाभ दिया है। इस छूट का लाभ सितंबर तक मिलेगा। इसके बाद लोगों को टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में सहायक कर अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि मुख्यालय ने नियमित टैक्स जमा करने वालों को 35 फीसद छूट का लाभ सितंबर तक मिलेगा। इसके बाद लोगों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 

निगम संपत्ति सील वालों की कुर्की की कार्रवाई करेगा

नगर निगम ने एक महीने में एक करोड़ रुपये से अधिक के प्रापर्टी टैक्स वसूली की है। वहीं निगम ने टैक्स जमा नहीं करने पर कई संपत्ति सील की है। इसके बाद भी संपत्ति मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया। अब सील संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को अंतिम नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी काफी लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस संबंध में सहायक कर अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज किया जाएगा। अब सील संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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