Panipat Court Verdict: पानीपत में व्‍यापारी से की थी लूट, कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई

पानीपत में पिस्तौल के बल पर व्यापारी से 70 हजार रुपये लूट के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। वहीं लुटेरे के दूसरे साथी को नहीं पहचान सका पीडि़त। इस वजह से उसे बरी किया गया। वारदात लाल गोदाम के पास की थी।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 04:56 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 04:56 PM (IST)
Panipat Court Verdict: पानीपत में व्‍यापारी से की थी लूट, कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई
पानीपत में लूट के दोषी को कैद।

पानीपत, जागरण संवाददाता। पानीपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा की कोर्ट ने लूट के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना जून 2020 की है। दोषी बदमाश जिला सोनीपत के गांव भावड़ का मूल निवासी है और पानीपत के भारत नगर में रह रहा था। दोषी के दूसरे साथी (जींद के गांव मेरडा निवासी) को पीडि़त पहचान नहीं सकता, कोर्ट ने उसे 20 सितंबर 2021 को बरी कर दिया था।

एडवोकेट अजय राठी ने बताया कि समालखा की आफिसर कालोनी निवासी राजेंद्र पुत्र धर्मपाल की मनाना रेलवे फाटक के पास खल-चूरी की दुकान है। तीन जून 2020 की रात्रि करीब साढ़े आठ बजे वह दुकान से घर की ओर लौट रहा था। लाल गोदाम के पास दो बदमाशों ने उसके सामने अपनी बाइक अड़ा दी। बदमाश बोले ताऊ देख कर बाइक चलाया कर। हम बदमाश है, जरूरत है तो हमारा नंबर ले ले, जरूरत में काम आएगा। एक बदमाश ने मेरा मुंह दबा दिया, छोटे कद के दूसरे बदमाश ने मेरी जेब से पर्स निकाल लिया। विरोध किया तो कनपटी पर पिस्तौल लगा दी और पर्स लेकर फरार हो गए। पर्स में 70 हजार रुपये थे।समालखा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर तो पता चला कि जिन युवकों ने लूट को अंजाम दिया है,वे शातिर बदमाश हैं।

मार्च 2020 में माडल टाउन थाना पानीपत में हुई लूट की एक वारदात में जेल में हैं। दोनों की पहचान राजेश उर्फ निवासी सोनीपत और सोनू निवासी जींद के रूप में हुई। पुलिस दोनों को प्रोडेक्शन वारंट पर जेल से लेकर आई और कोर्ट में पेश किया।कोर्ट से मिले एक दिन के रिमांड में निशानदेही कराई। दोनों ने राजेंद्र से लूटी रकम में से 40 हजार रुपये भी बरामद कराए।

मुकदमा सेशज जज मनीषा बतरा की कोर्ट में विचाराधीन था। शिनाख्त के समय राजेंद्र ने राजेश को पहचान लिया, सोनू को नहीं पहचान सका। कोर्ट ने उसे बरी करते हुए राजेश को 10 साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

लूट की ये वारदातें भी कबूली थी

-टीडीआइ पुल पानीपत के पास गैस सिलेंडर वेंडर से 31 हजार रुपये छीने।

-हरि नगर पानीपत पासी सेल्समैन से 61 हजार रुपये छीने।

-असंध रोड, जीजीएस स्कूल के पास थ्रीव्हीलर में बैठे सेल्समैन से 12 हजार रुपये लूटे।

-गांव डिमाना के पास गैस सिलेंडर वेंडर से 19 हजार 200 रुपये छीने।

-हरि नगर में एक दुकानदार से लूट।

-कुराना गांव के पास एक दूध सप्लायर से लूट।

-मुडलाना-दुराना मार्ग पर दुकानदार से रकम छीनी।

-सौंदापुर स्थित एक ढाबे के पास ट्रक चालक से तीन हजार रुपये छीने।

-जिला सफींदो के गांव सिंगपुरा के पास बीड़ी विक्रेता से रकम छीनी।

-सफींदो, रेलवे लाइन के पास सेल्समैन से रकम छीनी।

लूट की वरदातों में दो बाइक का ही इस्तेमाल

लूट की सभी वारदातों में एक ही हीरो होंडा बाइक का इस्तेमाल हुआ। वह बाइक भी राजेश की थी। दो-तीन घटनाओं में सफेद रंग की अचाचे बाइक इस्तेमाल की, वह अन्य साथियों की थी।

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