नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Sep 2018 01:20 PM (IST) Updated:Wed, 12 Sep 2018 01:20 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

उप जिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि थाना लाडवा में एक अगस्त 2017 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ काम से घर से बाहर गया था। पीछे उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। जब वह घर पहुंचे तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच की और नाबालिग को शाहाबाद बस अड्डे से बरामद किया था। नाबालिग ने पुलिस को ब्यान दर्ज कराए थे कि उसे देवेंद्र यह कह कर घर से ले गया था कि उसके पिता को चोट लगी है। वह देवेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर गई थी। आरोपित उसे अपने साथ अंबाला ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसके साथ शादी करने की बात भी कही थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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