लोक अदालत में मिला न्याय, कोर्ट के चक्कर नहीं लगेंगे

विवादों का निपटारा करने के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा के निर्देशन में लोक अदालत चली। वाट्सएप वीडियो कांफ्रेंस व निजी रूप से उपस्थित होकर भी आम लोगों के केसों पर सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 Dec 2020 07:14 AM (IST) Updated:Sun, 13 Dec 2020 07:14 AM (IST)
लोक अदालत में मिला न्याय, कोर्ट के चक्कर नहीं लगेंगे
लोक अदालत में मिला न्याय, कोर्ट के चक्कर नहीं लगेंगे

जागरण संवाददाता, पानीपत : विवादों का निपटारा करने के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा के निर्देशन में लोक अदालत चली। वाट्सएप, वीडियो कांफ्रेंस व निजी रूप से उपस्थित होकर भी आम लोगों के केसों पर सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित शर्मा ने बताया कि 13 लोक अदालतों की खंडपीठ का गठन किया गया था। न्यायालय में लंबित दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मामलों को रखा गया। यहां तक कि घरेलू हिसा अधिनियम आदि से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई हुई। सौहार्दपूर्वक तरीके से निपटारा किया गया।

लोक अदालत में 1951 मुकदमों को लिया गया था, जिनमें से 1048 मुकदमों को आपसी भाईचारे एवं सौहार्द से निपटाया। लोक अदालत के माध्यम से निपटान की राशि 4 करोड़ 25 लाख 544 रही। जब दिव्यांग को मिली राहत

एक केस ऐसा आया, जिसका निपटा होने पर न केवल दिव्यांग, बल्कि कोर्ट में मौजूद सभी के चेहरों पर सुकून दिखा। दरअसल, हादसे में एक युवक दिव्यांग हो गया था। उसका पैर टूट गया। उसने बीमा कंपनी से बीमा राशि मांगी थी। केस का निपटान नहीं हो रहा था। मामला लोक अदालत में पहुंचा। दोनों पक्ष आपसी निपटारे के लिए तैयार हो गए। दिव्यांग को बीमा राशि पर समझौता हुआ। मामले केस निपटारा राशि

चेक बाउंस 28 11788462

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल 22 18294000

ट्रैफिक चालान भुगतान 383 204800

स्थायी लोक अदालत केस 593 12213282

आपराधिक केस 5

बैंक रिकवरी 1

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