होटलों पर शिकंजा कसेगा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कैथल से कार्रवाई शुरू, किए जाएंगे सील

जल प्रदूषण के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। कैथल में होटल संचालकों को नोटिस दिया जा रहा है। तीन को नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब न देने पर होटल सील कर दिए जाएंगे।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 10:33 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 10:33 AM (IST)
होटलों पर शिकंजा कसेगा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कैथल से कार्रवाई शुरू, किए जाएंगे सील
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल संचालकों को नोटिस भेजा।

कैथल, जागरण संवाददाता। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम एक्शन मोड में आ चुकी है। इस बार टीम ने शहर में होटल संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शहर में करीब 15 बड़े होटल हैं। इन्हें चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है, लेकिन आज तक किसी भी होटल संचालक ने ऐसा नहीं किया है। अब अनुमति ना लेने वाले होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले चरण में तीन होटल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

नोटिस का जवाब ना देने पर होटल को सील करने की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। बता दें कि प्रदूषण बोर्ड की तरफ से पहली बार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नियम के अनुसार होटल संचालकों को रोजाना निकलने वाले किचन वेस्ट का निस्तारण करना होता है, लेकिन संचालक इस वेस्ट को सीवरेज में डाल रहे हैं। सीवरेज का पानी शहर में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। किचन वेस्ट में तेल की मात्रा होती है, जिस कारण पानी को ट्रीट करने में परेशानी होती है।

होटल में लगानी होगी मशीन

अब होटल संचालकों को किचन वेस्ट का निस्तारण करने के लिए आयल एंड ग्रीज ट्रेप मशीन लगानी होगी। इस मशीन के लगने से किचन वेस्ट का निस्तारण आसानी से किया जा सकेगा। जो होटल संचालक इस मशीन को नहीं लगाएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।

तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं होटल

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार होटलों को तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। रेड कैटेगरी, आरेंज कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी। रेड कैटेगरी वाला होटल थ्री स्टार से ऊपर होता है। होटल में 20 बेड से ज्यादा की व्यवस्था होती है। होटल से एक लाख लीटर पानी रोजाना निकलता है। ग्रीन स्टार में होटल थ्री स्टार से कम होता है और 20 बेड से कम की व्यवस्था होती है। दस हजार लीटर से एक लाख लीटर तक के बीच में पानी निकलता है। ग्रीन कैटेगरी में शून्य से 20 बेड तक होते हैं।

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल आफिसर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नियमों के अनुसार होटल ना चलाने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के तीन होटल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब ना देने वाले संचालकों के खिलाफ होटल सील करने को लेकर उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा।

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