हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को दी राहत, जानिए कितनी दी जा रही छूट

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्‍स देने वाले लोगों को राहत दी है। सरकार प्रॉपर्टी टैक्‍स के भुगतान पर छूट दे रही है। बिल राशि पर 25 प्रतिशत और शेष पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का दिया जा रहा लाभ।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 09:17 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 10:18 AM (IST)
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को दी राहत, जानिए कितनी दी जा रही छूट
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्‍स में राहत दी है।

करनाल, जागरण संवाददाता। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार ने लोगों को राहत प्रदान की है। चालू वित्त वर्ष के बिलों पर 25 प्रतिशत और शेष राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दिए जाने का निर्णय सरकार ने किया है। शहर के सभी वार्डों में चालू वित्त वर्ष के बिल वितरण का कार्य कई दिनों से जारी है, इसके

चलते लोग अपने बिलों का भुगतान कर छूट का लाभ उठा रहे हैं। अब तक करीब एक करोड़ रूपये की राशि भी निगम के खजाने में जमा हो चुकी है। यदि किसी व्यक्ति को ल प्राप्त नहीं होता तो वह अपनी पुरानी आइडी लेकर नगर निगम कार्यालय की खिड़की नंबर छह व सात आकर उसका बिल प्राप्त कर सकता है। बिल लिए जाने के बाद इन्हीं खिड़कियों पर उसके भुगतान की भी सुविधा है।

ऐसा पहली बार हुआ है, जब सरकार ने चालू बिलों पर 25 प्रतिशत की अच्छी खासी छूट दी है। यही नहीं शेष 75 प्रतिशत राशि पर भी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देकर सरकार ने पहल की है, लेकिन 10 प्रतिशत की छूट का लाभ 30 सितंबर तक ही मिलेगा। नागरिकों को दो महीनो में इसका फायदा उठा लेना चाहिए।

आनलाइन करें टैक्स का भुगतान

निगमायुक्त मनोज कुमार बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल का भुगतान आनलाइन भी किया जा सकता है, जो बहुत ही आसान है। इसके लिए व्यक्ति को एमसी करनाल डॉट ओआरजी अथवा यूएलबीएचआरवाइएनडीसी डाट ओआरजी की साइट पर जाकर अपना बिल देख सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिल पर दिए गए बार कोड को स्कैन कर यूएलबी की साइट खोलकर उसमें अपनी बिल आइडी डालें तो बिल ओपन हो जाएगा और उसी से आनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी किया जा सकता है।

प्रॉपर्टी टैक्स में त्रुटि होने पर दर्ज करवाएं आपत्ति

यदि किसी के प्रॉपर्टी टैक्स बिल में कोई त्रुटि है, तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। इसके लिए व्यक्ति को यूएलबीएचआरवाइएनडीसी डाट ओआरजी पर जाकर आनलाइन अपना आब्जेक्शन डालना होगा और करैक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज अटैच करने पर त्रुटि कुछ दिनों में ठीक करवाई जा सकती है।

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