हरियाणा के डीजीपी बनाम आइजी प्रकरण में सुनवाई कल, जानिए क्या है मामला
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव व अंबाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) रहे वाइ पूर्ण कुमार के बीच चल रहा विवाद थमना नजर नहीं आ रहा है। 22 जुलाई को इनके बीच चल रहे विवाद के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई है।
अंबाला, जागरण संवाददाता। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव व अंबाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) रहे वाइ पूर्ण कुमार (अब आइजीपी होमगार्ड) के बीच चल रहे विवाद पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही अनावश्यक करार देते हुए निरस्त कर चुका है, जबकि जांच को लेकर उठाये गए सवाल पर सुनवाई होनी है।
आइपीएस वाई पूर्ण कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी। आरोप लगाए गए थे कि उनका उत्पीडऩ किया जा रहा है। एसपी ने डीएसपी को जांच मार्क कर दी थी, जिसको लेकर भी गुहार लगाई थी कि जांच पर स्टे किया जाए। इसी बीच वाई पूर्ण कुमार ने दूसरी याचिका दायर कर डीएसपी की जांच रिपोर्ट ही सवाल उठाये थे। ऐसे में पहले की गई याचिका को अनावश्यक करार देते हुए निरस्त कर दिया गया, क्योंकि जिस मामले पर स्टे लगाने की बात की जा रही थी, वह पूरी जो चुकी थी।
इस तरह का मामला
बता दें कि 19 मई को वाई पूर्ण कुमार ने एसपी अंबाला हामिद अख्तर को डीजीपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की शिकायत दी थी। मामले की फाइल अंबाला छावनी सदर थाने में भेज दी गई थी। डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) 20 मई को ही दर्ज कर लिखा था कि प्रथम दृष्टि में यह संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया। बाद में कानूनी राय के बाद डीएसपी से जांच करवाई गई, जिन्होंने दोनों आइपीएस अधिकारियों को ईमेल कर जवाब मांगा। डीजीपी ने अपना जवाब भेज दिया था, जबकि वाई पूर्ण कुमार ने जांच अधिकारी से ही सवाल पूछे थे। अधिकारी ने एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस मामले में सीधे एफआइआर दर्ज करने का प्रावधान है। इस मामले की जांच किस आधार पर और किस एक्ट के तहत सौंपी गई है। इसी बीच एक जून को आइपीएस वाई पूर्ण कुमार ने फिर से पत्र भेजकर डीजीपी को पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। अलग अलग दो याचिकाएं आइपीएस ने हाईकोर्ट में दायर की थी जिसमेंंसे एक पर वीरवार यानी 22 को सुनवाई होगी।