Pandemic Alert: सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाया, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश

करनाल के जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट में सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को चार अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।

By Naveen DalalEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 06:35 PM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 06:35 PM (IST)
Pandemic Alert: सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाया, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश
सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को चार अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ाया

करनाल, जागरण संवाददाता। करनाल के जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को चार अक्टूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आदेश जारी किए गए हैं।

हरियाणा सरकार ने  जारी की कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार, माल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ नहीं होने देने का प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

सख्ती से होगी नियमों के पालना

आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्वीमिंग पुल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इकत्रित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोगों तक के इकाट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के सिद्धांत की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।

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