करनाल में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन नरमी के बाद सख्ती के मूड में प्रशासन, घूमते मिले तो होगी एफआइआर

करनाल में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। प्रशासन ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। जो घूमते मिले उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। सभी गांवों शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो बिना मास्क निकलेगा उसका चालान किया जाएगा।

By Umesh KdhyaniEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 08:41 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 08:41 PM (IST)
करनाल में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन नरमी के बाद सख्ती के मूड में प्रशासन, घूमते मिले तो होगी एफआइआर
करनाल में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला सचिवालय में बैठक लेते उपायुक्त निशांत यादव।

करनाल, जेएनएन। नाइट कर्फ्यू को लेकर पहले दिन बरती गई नरमी के बाद अब प्रशासन सख्त मूड़ में आ गया है। देहात हो या शहर कहीं भी रात नौ बजे बाद घूमते हुए मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी। पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगी। जाएगी। रात्रि कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करवाने के लिए उपायुक्त व एसपी खुद कमान संभाल रहे हैं। जबकि संबंधित एसडीएम, पुलिस अधिकारी सहित ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च करेंगे।

गांवों, कस्बों व शहर में चलेगा अभियान

उपायुक्त निशांत यादव ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में पुलिस अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक ली और सख्त निर्देश दिए कि कोरोना का प्रकोप जिला में दिनप्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों की जान थोड़ी सी लापरवाही के कारण खतरे में है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सख्ती करने का निर्णय लिया है। जिले के सभी गांवों, शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोई भी बिना मास्क के बाहर निकलेगा तो उसका चालान किया जाएगा। रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

इन सेवाओं पर रहेगी छूटः डीसी

उपायुक्त ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान कुछ व्यक्तियों व सेवाओं को छूट रहेगी। इसके तहत जो व्यक्ति कानून और व्यवस्था में लगे हैं, आपातकाल व निकाय की सेवाएं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, सेना, वर्दी में सीएपीएफ कर्मी, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्रिशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और ऐसी सरकारी मशीनरी जो कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगी है (सभी पहचान पत्र दिखाने पर), को छूट रहेगी। इसी प्रकार आवागमन प्रतिबंधित कर्फ्यू में संबंधित एसडीएम द्वारा जारी किए गए पास होल्डर को भी छूट रहेगी। अंतरराज्यीय और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। सभी वाहन/व्यक्तियों का राज्य में और राज्य से बाहर आवागमन रहेगा लेकिन छूट प्रस्थान से लेकर गन्तव्य तक की वेरीफिकेशन के बाद मिलेगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व एटीएम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और दवाई या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के रोगी को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आइएसबीटी पर जाने व वापिस आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी।

यह रहेंगे बंद

रात बजे से सुबह पांच बजे तक बाजार, दुकानें, ढाबे, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक आयोजन, पार्क, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

कोताही बरतने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाईः एसपी

पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि पुलिस नाइट कर्फ्यू के दौरान सतर्क रहे। यदि कहीं पर भीड़भाड़ दिखाई दे तो समझ लिया जाएगा कि उस क्षेत्र की पुलिस अपने काम में कोताही बरत रही है, वह सतर्क नहीं है। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों के सख्त निर्देश दिए कि कर्फ्यू के दौरान जो हिदायत हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाएगा, किसी को दिक्कत आती है तो इसकी जानकारी तुरंत दें। जीटी रोड पर ट्रक आदि नहीं रोके जाएं, यदि कोई जरूरी आपातकाल स्थिति में है उसका भी स्थिति को देखकर निर्णय लें।

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