धूम्रपान करने वालों से वसूला हुआ जुर्माना स्कूल हेल्थ के खाते में होगा जमा

अब धूम्रपान करने वालों से वसूला गया जुर्माना स्कूल हेल्थ के एकाउंट में जमा होगा। चालान बुक के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 15 विभागों को लेटर दिया है। जागरण संवाददाता पानीपत हुक्का पाटी

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 05:01 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 05:01 AM (IST)
धूम्रपान करने वालों से वसूला हुआ जुर्माना स्कूल हेल्थ के खाते में होगा जमा
धूम्रपान करने वालों से वसूला हुआ जुर्माना स्कूल हेल्थ के खाते में होगा जमा

चालान बुक के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 15 विभागों को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, पानीपत : हुक्का पार्टी की शिकायत पर डीसी सुशील सारवान ने कड़ा संज्ञान लेते हुए, संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने 15 विभागों को पत्र भेज, चालान बुक प्राप्त करने को कहा है।

कोटपा (सिगरेट एंड अंडर टोबेको प्रोडक्ट एक्ट) का उल्लंघन करने वालों से वसूला जुर्माना डिप्टी सिविल सर्जन (स्कूल हेल्थ) के बैंक खाते में जमा होगा। विभागों के अधिकारियों को खाता संख्या भी दिया है। डिप्टी सिविल सर्जन डा. कर्मवीर चोपड़ा ने बताया कि अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप, लघु सचिवालय, न्यायालय परिसर, सभी शिक्षण संस्थानों व कोचिग सेंटरों सहित सार्वजनिक स्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन और बिक्री अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का गुड़गुड़ाने की शिकायत भी डीसी तक पहुंची है। एक सप्ताह पहले बैठक में डीसी ने कोटपा की पालना के लिए एसपी, सिविल सर्जन-एसडीएम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में संबंधित विभागों को पत्र भेजा गया है। जुर्माना राशि खाते में जमा कराने के बाद विभागों के नोडल अधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय कक्ष संख्या 3007 से प्राप्त कर सकेंगे। धूम्रपान रोकने के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होना चाहिए।

इन विभागों को लिखा पत्र

डीसी कार्यालय, नगर निगम, एसपी आफिस, एसपी यातायात, एसडीएम पानीपत व समालखा, प्रिसिपल मेडिकल आफिसर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महाप्रबंधक रोडवेज, जिला और खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीपीओ, जीआरपी, श्रमायुक्त और सीएचसी-पीएचसी के मेडिकल अधिकारी।

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तंबाकू या इससे बने उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र फिलहाल 18 साल है। इससे कम आयु के किशोर-बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। विक्रेता को दुकान पर बोर्ड भी लगाना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर नो-स्मोकिग जोन के नोटिस भी चस्पा होने चाहिए।

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