जांच में फंसे हरियाणा के किसान, 1 करोड़ 53 लाख रुपये की रिकवरी, अभी बढ़ सकती संख्‍या

सरकारी योजनाओं के लाभ मामले में यमुनानगर के 1540 किसान फंस गए। अब किसानों को लौटानी प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि। इन किसानों से 1 करोड़ 53 लाख रुपये की रिकवरी होगी। 2019 में शुरु हुई थी योजना। 60 हजार से अधिक किसान योजना के दायरे में।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 09:35 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 09:35 AM (IST)
जांच में फंसे हरियाणा के किसान, 1 करोड़ 53 लाख रुपये की रिकवरी, अभी बढ़ सकती संख्‍या
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का गलत तरीके से लाभ लेने में फंसे किसान।

यमुनानगर, [संजीव कांबोज]। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले चुके जिला के 1540 किसानों को अब वापस लौटानी होगी। कारण कुछ और नहीं बल्कि नियमों व शर्तों को पूरा न करना है। हालांकि ऐसे किसानों की संख्या कम नहीं है जो 2019 से अब तक योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कराई गई जांच में अब फंस गए। संबंधित किसानों की लिस्ट रिकवरी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को भेजी जा चुकी है। कुछ किसान स्वयं ही यह राशि वापस लौटा रहे हैं। लेकिन जो किसान नहीं लौटा रहे हैं, उनको विभाग की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। हर ब्लाक में ऐसे किसान हैं। ऐसे किसानों से एक करोड़ 53 लाख रुपये की रिकवरी होगी।

किस खंड में कितने किसान

बिलासपुर : 162

छछरौली : 158

जगाधरी : 392

खिजराबाद : 117

रादौर : 463

साढौरा : 73

सरस्वतीनगर : 175

ये किसान योजना से बाहर

योजना के तहत 5 एकड़ तक का मालिकाना हक रखने वाले किसान परिवार ही पात्र होगा। परिवार को इकाई माना गया है। परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे शामिल हैं। लाभार्थी की जमीन अपने गांव या दूसरे गांव में यदि पांच एकड़ से ज्यादा है तो वह इस स्कीम का पात्र नहीं होगा। योजना के लिए तय तिथि 1 फरवरी 2019 मानी गई। विभिन्न संस्थानों जैसे डेरा, पंचायत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि की जमीन पर इस जमीन का लाभ नहीं मिलेगा। आयकर दाता इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। बेशक एक बार ही कर अदा किया गया हो। डाक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए व नक्शा नवीस भी इस योजना के पात्र नहीं माने गए हैं। इसके अलावा पेंशनधारक जिनकी पेंशन 10000 से अधिक है, उनको भी योजना से बाहर किया गया है। यदि कोई किसान सांसद, विधायक, मेयर या सरपंच रहे चुका है या वह भी स्कीम का पात्र नहीं होगा। इस स्कीम का लाभ श्रेणी 1, 2, 3 अधिकारी व कर्मचारी को नहीं मिलेगा। इन पदों से रिटायर अधिकारी व कर्मचारी भी पात्र नहीं माने जाएंगे।

सम्मान के रूप में मिलते हैं छह हजार सलाना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से छह हजार रुपये सलाना दिए जा रहे हैं। यह तीन किश्तों में जारी किए जाते हैं। जिला में योजना के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या 60 हजार से अधिक है। वर्ष-2019 योजना की शुरुआत होते ही किसानों ने धड़ाधड़ अावेदन किए। ऐसे किसानों ने भी आवेदन कर दिया जो योजना से बाहर थे, लेकिन वह अभी ये किसान योजना का लाभ लेते रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्रों की जांच सरकार ने अपने स्तर पर करवाई है। इसमें जिला के 1540 किसान योजना से बाहर मिले हैं। इनकी लिस्ट विभाग के पास पहुंच चुकी है। रिकवरी भी शुरू हो गई है। कुछ किसान स्वयं ही राशि जमा करवा रहे हैं। योजना का लाभ केवल योग्य पात्रों को ही दिया जाएगा।

डा. जसविंद्र सैनी, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।

chat bot
आपका साथी