कटे हुए कनेक्शन दोबारा चालू करवाने का एक और मौका
बिजली निगम के डिफाल्टर अब सरचार्ज जमा करवाए बिना फिर से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है।
संवाद सहयोगी, सनौली: बिजली निगम के डिफाल्टर अब सरचार्ज जमा करवाए बिना फिर से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत आवेदन उपभोक्ता को नियम के हिसाब से केवल बिल की मूल राशि ही जमा करवानी होगी। निगम की ओर से सरचार्ज व अन्य खर्च नहीं वसूल किया जाएगा। छाजपुर सब डिविजन के एसडीओ यतेंद्र कटारा ने बताया कि योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके कनेक्शन 30 जून 2021 तक काटे गए थे। उपभोक्ता को निगम के हिसाब से मात्र बिल की मूल राशि जमा करवानी होगी और निगम की ओर से सरचार्ज व अन्य खर्च नहीं वसूल किया जाएगा।
एसडीओ यतेंद्र कटारा ने बताया कि को जिन उपभोक्ताओं ने विभाग के प्रति अदालत में मुकदमा हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपना मुकदमा वापस लेना होगा। इस योजना का लाभ बिजली चोरी के कारण कटे हुए कनेक्शन पर नहीं दिया जाएगा। यदि कटे हुए कनेक्शन का भवन व प्लाट पर कोई नया कनेक्शन दिया गया है तो ऐसे उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उपभोक्ता बकाया राशि किस्तों में भर सकते हैं
उपभोक्ता अपने बिजली बिल की बकाया मूल राशि को उसके अलावा किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। किस्तों में योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाना होगा। मूल राशि की पहली की पूरी राशि एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ता अपना कनेक्शन विभागीय नियम अनुसार जोड़ दिया जाएगा। बाकी की 75 प्र?तिशत राशि को छह किस्तों में जमा करा सकते हैं।
कृषि श्रेणी में यह अवधि दो साल की रहेगी
एसडीओ ने बताया कि उपभोक्ताओं के कनेक्शन को कटे हुए छह महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उन्हें नए कनेक्शन की प्रक्रिया के तहत कनेक्शन किया जाएगा यह अवधि कृषि श्रेणी में दो साल रहेगी और यह योजना 30 नवंबर 2021 तक रहेगी।