Honor killing case: पानीपत में आनर किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला, दो हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास

जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने फैसला आने के बाद बताया कि कोर्ट ने दोनों पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को चार साल अतिरिक्त कठाेर सजा (उच्च जुर्माना व सजा) भुगतनी होगी।

By Rajesh KumarEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 08:04 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 08:04 PM (IST)
Honor killing case: पानीपत में आनर किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला, दो हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास
नीरज के हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास की सजा।

पानीपत, जागरण संवाददाता। बहन कोमल के अंतरजातीय विवाह से खफा दो भाइयों ने झूठी शान की खातिर जीजा का बेरहमी से कत्ल(आनर किलिंग)किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा की कोर्ट ने विजय उर्फ छोटा व पवन उर्फ पौना को दोषी करार दिया था। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को कठोर आजीवन कारावास सुना दिया। कोर्ट ने इस हत्याकांड को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा था।

ससुराल पक्ष को दी जान से मारने की धमकी

उधर, कोर्ट ने बाहर निकलते समय दोनों ने बहन के परिवार (ससुराल पक्ष) को मारने की धमकी दी है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अरविंद शर्मा और एडवोकेट रोहित मलिक ने की। जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने फैसला आने के बाद बताया कि कोर्ट ने दोनों पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को चार साल अतिरिक्त कठाेर सजा (उच्च जुर्माना व सजा) भुगतनी होगी। आर्म्स एक्ट में 10 हजार रुपये जुर्माना, जमा नहीं कराने पर नौ माह अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि जिला में आनर किलिंग का यह पहला ऐसा अपराध है, जिसमें सजा हुई है। केस में 16 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मृतक की बहन कोमल और मृतक का भाई यानि चश्मदीद योगेश की गवाही महत्वपूर्ण रही है। कोमल और नीरज की शादी अंतरजातीय थी। हत्याकांड की मुख्य वजह भी यही बनी।

इसी कारण कोर्ट ने इसे चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखकर सुनवाई की। 10 माह से भी कम समय में कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। सुनाई के दौरान अलग-अलग तारीखों पर चिन्हित अपराध के केसों में विभिन्न अदालतों के 12 फैसलों का हवाला भी कोर्ट में बतौर उदाहरण दिया गया।

इस कारण की भी नीरज की हत्या

23 नवंबर 2020 को भोला चौक विजय नगर निवासी कोमल पुत्री कश्मीरी लाल (मूल वासी गांव भुसकाणी, जिला रोहतक)से प्रेम विवाह किया था।कोमल का भाई विजय उर्फ छोटा शादी से खुश नहीं था। एक जनवरी, 2021 की शाम करीब 7:30 बजे उसने ममेरे भाई पवन पुत्र रोहताश वासी जावा कालोनी (मूल निवासी गांव रभडा जिला सोनीपत) के साथ मिलकर, नीरज की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।

राह चलते से खरीदे थे चाकू

विजय ने कबूलनाने में बताया कि दो चाकू किसी राह चलते व्यक्ति से खरीदे थे। हत्या के बाद चाकू खेत में पराली के नीचे छिपा दिए थे। खून से सने कपड़े भी छिपाए थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही से बरामद किए थे।

हाई कोर्ट में करेंगे अपील

जिला न्यायवादी ने बताया कि कोर्ट में केस की पहली सुनवाई 19 अप्रैल 2021 को हुई थी। बहुत कम समय में 21 तारीखें लगी और फैसला आ गया। कोर्ट, पुलिस व वकीलों का कार्य सराहनीय रहा है। यह हत्या आनर किलिंग है, दोनों दोषियों को फांसी की मांग की गई थी। इस केस में हम हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे, ताकि फांसी हो सके।

एसपी से मांगी सुरक्षा

सजा मिलने के बाद दोनों दोषी जैसे ही सेशन कोर्ट से बाहर निकले तो बैंच पर बैठी कोमल व परिवार को मारने की धमकी दी। कोमल ने उसी समय सेशन कोर्ट में लिखित शिकायत कर दी। एसपी को भी पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है।

भाइयों ने जो किया, उन्हें सजा मिली

कोमल ने दैनिक जागरण को फोन पर बताया कि भाईयों ने मेरे पति की हत्या की। उस समय मैं गर्भवती थी, आज बेटी ढ़ाई माह की है। उसके सिर से पिता का साया छीना। भाईयों ने जो किया कोर्ट ने उसकी सजा दे दी, मैं खुश हूं। मैंने तो कोर्ट में दोनों को फांसी की मांग की थी।

मैंने इसलिए की नीरज की हत्या

विजय उर्फ छोटा ने हल्फनामे में पुलिस को बताया था कि नीरज मेरे साथ काम करता था।उसका मेरे घर आवागमन था। दोस्ती का लाभ उठाकर उसने मेरी बहन कोमल को प्यार में फंसा लिया था। मेरे मन में एक सवाल था कि सब मेरे कारण हुआ है। न मैं नीरज से दोस्ती करता न नाक कटती।

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