जींद में होटल में युवक की पीट-पीटकर मार डाला था, अब दो दोषी जिंदगी भर रहेंगे जेल में
जींद में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब दोनों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जींद, जेएनएन। जींद के गांव अनूगढ़ के एक होटल में तीन साल पहले युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले दो युवकों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों युवकों को अंतिम सांस तक जेल में रहा है। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिव कालोनी निवासी कर्मपाल ने चार फरवरी 2018 को जींद सदर थाना पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसका छोटा भाई संदीप चौधरी रणबीर ङ्क्षसह विश्वविद्यालय में एमए शारीरिक शिक्षा विषय का प्रथम वर्ष का छात्र था। दो फरवरी को वह अपने दोस्त के साथ शादी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा।
तीन फरवरी दोपहर बाद जब उसने फोन किया तो संदीप ने बताया कि वह सुभाष नगर निवासी अंकित व मोनू के साथ गया हुआ है और दोपहर बाद घर आ जाएगा, लेकिन उस रात को वह घर नहीं लौटा। चार फरवरी 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि गांव अनूपगढ़ के पास स्थित लक्ष्यदीप होटल में झगड़ा हो गया। जहां पर आरोपित अंकित व मोनू ने उसकी जमकर पिटाई की और शराब की बोतल से वारकर करके उसकी हत्या कर दी। होटल का कमरा संदीप के नाम से बुक किया गया था।
सदर थाना पुलिस ने कर्मपाल की शिकायत पर अंकित तथा मोनू के खिलाफ हत्या, एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने अंकित व मोनू को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है।