जींद के निडानी गांव में युवक की गोली मारकर हत्‍या मामले में कोर्ट का फैसला, तीन को उम्रकैद

जींद के निडानी गांव में पांच साल पहले हुई हत्‍या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गोली मारकर हत्‍या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया। मामला 2016 का है।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 05:30 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 05:30 PM (IST)
जींद के निडानी गांव में युवक की गोली मारकर हत्‍या मामले में कोर्ट का फैसला, तीन को उम्रकैद
हत्‍या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा।

जींद, जागरण संवाददाता। जींद के गांव निडानी में पांच साल पहले युवक गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें दो दोषियों को 17-17 हजार रुपये व एक दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव निडानी निवासी कृष्ण ने 21 जुलाई 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका सुरजा परिवार से खेतों में रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। देर शाम को सुरजा परिवार के लोग उनके घर घुस आए और पिस्तौल तथा तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जिसके दौरान फायरिंग भी की गई जिसमें गोली चचेरे भाई मंगल व भतीजी पूजा उर्फ मरजीना को जा लगी। इसके अलावा हमले में कृष्ण व जगमोहन भी घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर सूरजा परिवार के लोग फरार हो गए। ग्रामीणों द्वारा चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था जहां चिकित्सकों ने मंगल को मृत घोषित कर दिया था।

सदर थाना पुलिस ने कृष्ण की शिकायत पर सुरजा परिवार के केवल कृष्ण, राजेश, मोनू समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मोनू, राजेश व केवल कृष्ण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि राजेश व केवल कृष्ण को 17-17 हजार रुपये व मोनू को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

एक आरोपित को आठ सितंबर को हो गई थी मौत

हत्या के मामले में आरोपितों के साथ सुरजा भी जेल में बंद था। आठ सितंबर को अदालत में पुलिस सुनवाई के लिए सुरजा को लेकर आई थी, लेकिन उसकी वहां पर अचानक मौत हो गई थी। अब अदालत ने इस मामले में शामिल मोनू, राजेश व कृष्ण को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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