Panipat: उपभोक्ता 30 नवंबर तक उठा सकेंगे सरचार्ज छूट योजना का लाभ, उपभोक्ताओं पर निगम का करोड़ों बकाया
पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए लाकडाउन के कारण लोगों को एक संकट का सामना करना पड़ा है। महामारी को देखते हुए सरकार ने निगम ने उन उपभोक्ताओं को सरचार्ज छूट योजना 2021 के तहत राहत देने का फैसला किया
पानीपत, जागरण संवाददाता। पानीपत में जिन उपभोक्ताओं का बिल न भरने के कारण 30 जून से पहले कनेक्शन कट चुका है, उनके लिए बिजली निगम सरचार्ज छूट योजना 2021 लेकर आया है। योजना के तहत उपभोक्ता बकाया बिल की 25 फीसद राशि एकमुश्त जमा करा अपना कनेक्शन चालू करा सकेंगे है। बाकी बकाया 75 फीसद बिल राशि उसे छह किस्त में जमा करानी होगी। ऐसा करने पर उपभोक्ता को बिल में लगे सरचार्ज में भी पूरी छूट मिलेगी। उक्त योजना का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठा सकें, इसको लेकर निगम ने गांव स्तर पर दरबार लगाने का फैसला लिया है। पानीपत सर्कल में कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ताओं पर निगम का 118.75 करोड़ बकाया है।
इन उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा
कोविड-19 ने उद्योगों सहित सभी जीवन को काफी प्रभावित किया है। पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए लाकडाउन के कारण लोगों को एक संकट का सामना करना पड़ा है। महामारी को देखते हुए सरकार ने निगम ने उन उपभोक्ताओं को सरचार्ज छूट योजना 2021 के तहत राहत देने का फैसला किया, जिनके कनेक्शन 30 जून तक काटे गए। इसमें घरेलू, कृषि, एचटी और एलटी आपूर्ति के उपभोक्ता (औद्योगिक और गैर-केवल घरेलू) श्रेणियां में योजना तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। हालांकि इस योजना में बिजली चोरी, कोर्ट केस या जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा।
22 हजार 583 उपभोक्ता पा सकेंगे फायदा
एसई एसएस ढुल ने बताया कि पानीपत सर्कल में 22 हजार 583 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके 30 जून तक कनेक्शन काटे गए। इन पर विभाग का 118.75 करोड़ रुपया बकाया है। यदि उक्त उपभोक्ता सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाते हैं तो बिजली निगम को 73.45 करोड़ बकाया बिल की आमदनी होगी, जबकि 45.57 करोड़ रुपया सरचार्ज माफी के तौर पर माफ हो जाएगा।
ये भी है योजना की मुख्य विशेषताएं
ग्रामीण क्षेत्र में उन गांवों में योजना लागू होगी। जो जगमग हो चुके है या वहां कार्य चल रहा है।
उपभोक्ता को प्रारंभिक राशि जमा करने की अनुमति होगी। जिस पर लगा संपूर्ण अधिभार माफ कर दिया जाएग।
अगर उपभोक्ता स्कीम के तहत किस्त में बकाया बिल देने से चूकता है तो फिर से उसमें सरचार्ज जोड़ दिया जाएगा।
बिजली चोरी के कारण कटे कनेक्शन और एफआईआर दर्ज होने वाले कनेक्शन योजना के लाभार्थी नहीं हो सकेंगे।
इस योजना को चुनने वाले उपभोक्ता की शिकायत का निवारण एसडीओ को सात दिन के भीतर करना होगा। रजामंदी न होने पर एक्सईएन लेवल के अधिकारियों को अपील करनी होगी, जो इसका निपटान 3 दिन में करेंगे।
एचटी उपभोक्ताओं के लिए एसई से अपील की जा सकती है, जिनकी सुनवाई तीन दिन में करनी होगी।
गांव स्तर पर लगाएंगे दरबार
उपभोक्ताओं के हित में उक्त योजना काफी अच्छी है। जिन उपभोक्ताओं के बिल न भरने पर 30 जून 2021 से पहले कनेक्शन काटे गए हैं। वो योजना का 30 नवंबर तक लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता लाभ ले सकें, इसको लेकर गांव स्तर पर दरबार लगाने का फैसला लिया गया है। पहला दरबार समालखा डिविजन के गांव राक्सेड़ा में 18 अक्टूबर को लगेगा।