कोयले से चलने वाले उद्योग पांच दिन आठ घंटे चलेंगे, दो दिन रहेंगे बंद

वायु गुणवत्ता मानीटरिग कमेटी ने उद्योगों को पांच दिन आठ चलाने के आदेश जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। सप्ताह में पांच ही दिन उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई है। दो दिन उद्योगों का बंद रखना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 09:19 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 09:19 PM (IST)
कोयले से चलने वाले उद्योग पांच दिन आठ घंटे चलेंगे, दो दिन रहेंगे बंद
कोयले से चलने वाले उद्योग पांच दिन आठ घंटे चलेंगे, दो दिन रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, पानीपत : वायु गुणवत्ता मानीटरिग कमेटी ने उद्योगों को पांच दिन आठ चलाने के आदेश जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। सप्ताह में पांच ही दिन उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई है। दो दिन उद्योगों का बंद रखना होगा। यह गाइड लाइन कोयले से चलने वाले ब्वायलर उद्योगों के लिए जारी की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें उद्योगों की मानीटरिग करेगी।

पानीपत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इसे उद्योगों के लिए बेहद नुकसानदायक बताया है। उद्यमियों की कहना है कि पहले से कोविड के कारण मंदी से जूझ रहे उद्योगों को बंद क्यों किया जा रहा है। जो उद्योग कोयले से चल रहे हैं उनकी आनलाइन मानिटरिग हो रही है। वे सब उद्योग प्रदूषण नियंत्रण कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आदेशों से उद्योगों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले से उद्योगों में काम काज प्रभावित है। इन दिनों सर्दी वैवाहिक सीजन चल रहा है। दो घंटे होता में गर्म होता है ब्वायलर

दो घंटे में ब्वायलर गर्म होता है। ऐसे में एक दिन में आठ ही घंटे फैक्ट्री चलाने से क्या होगा। उद्योगों को भले ही तीन दिन चलाने की अनुमति दी जाए, लेकिन 24 घंटे चलाने की अनुमित होनी चाहिए। डिप्टी सीएम के समक्ष रखी समस्या

पानीपत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतम सिंह सचदेवा के नेतृत्व में उद्यमियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं को अपने समस्याएं रखी। उद्यमियों ने कहा कि एनसीआर में होने के कारण पानीपत के उद्यमियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि मामला सरकार के ध्यान में है। उद्यमियों की मांग आदेश पानीपत पर लागू न हो

प्रीतम सिंह सचदेवा ने सरकार से पानीपत के उद्योगों पर इस कानून को लागू न करने की मांग। उन्होंने कहा कि पानीपत का वायु प्रदूषण नियंत्रण में है। यहां 200 अंक से भी कम एक्यूआइ चल रहा है। उद्योगों को भले ही तीन दिन चलाने का समय दिया जाए, लेकिन उन्हें 24 घंटे चलाने की अनुमति मिले। 800 डाई हाउस सहित 2000 उद्योग प्रभावित

इन नए आदेश के पानीपत के 800 डाइंग उद्योगों सहित 2000 उद्योग प्रभावित होंगे। इनमें मिक कंबल, 3 डी चादर सहित पोलर उद्योग भी शामिल है। वे ही उद्योग बचेंगे जिनमें पीएनजी प्रयोग की जाती है। ऐसे 45 उद्योग ही हैं।

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