Karnal Lathicharge Case : कुरुक्षेत्र में किसानों ने पुलिस इंस्पेक्टर के घर का किया घेराव, 150 किसानों पर केस
करनाल बसताड़ा टोल प्लाजा पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा पुलिस के करनाल में तैनात निरीक्षक हरजिंद्र सिंह के घर का घेराव हुआ। घेराव करने वाले करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।
कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने हरियाणा पुलिस के करनाल में तैनात निरीक्षक हरजिंद्र सिंह के घर का घेराव किया था। जहां किसानों पर अश्लील भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे है। इसी मामले में पुलिस निरीक्षक हरजिंद्र सिंह की शिकायत पर किसानों पर कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को नामजद कर 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिनकी तालाश में पुलिस विभाग टीमें जुटी है।
क्या पूरा था मामला
करनाल पुलिस में डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी निरीक्षक हरजिंद्र सिंह ने झांसा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 28 अगस्त को उसकी ड्यूटी करनाल के बसताड़ा टोल टैक्स पर थी। यहां किसानों ने नेशनल हाइवे पर जाम लगाया हुआ था, जिसे हटाने के लिए करनाल पुलिस की ओर से हलके पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। जिसके विरोध में कुछ शरारती तत्वों ने उनके घर गांव लुखी में घेराव किया। दोपहर 12 बजे से दो बजे तक शरारती तत्वों ने उनके घर का घेराव किए रखा। शरारती तत्वों ने अश्लील भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। शरारती तत्वों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है। आरोपितों ने उनके फार्म हाउस पर रेजीडेंट बोर्ड पर मिट्टी लेप दी और पुतला फूंका। उनके फार्म हाउस से गुजरने वाले सड़क सरेआम जाम की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख कर अन्य व्यक्तियों की पहचान करवा कर सीडी पेश करेंगे। 29 अगस्त को वे ड्यूटी पर व्यस्त थे, इस कारण अब वे शिकायत दे रहे हैं।
पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ किया केस दर्ज
इस्माईलाबाद निवासी सोनू सामरा, ठोल निवासी अमरदीप सिंह सांगवान, गांव कुरड़ी निवासी मलकीत, गांव चम्मू निवासी सुखा, गांव अजरावर निवासी पीपल सिंह, गुरपेज सिंह चहल, गांव मैसी निवासी जीरावर सिंह, मनप्रीत विर्क, सुखबीर जोशन, गोलू जोशन, जगजीत सिंह, बचकी निवासी हर्ष और 100-150 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। झांसा थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 341, 283 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है।