नाबालिग है लड़का, ओडिशा वासी युवती पानीपत पहुंची थी उससे शादी करने

भीमनगर निवासी जिस लड़के से शादी करने के लिए ओडिशा के राउरकेला निवासी लड़की शादी करने के लिए पहुंची थी वह नाबालिग निकला। अब लड़की की आयु के दस्तावेज जांच करना भी जरूरी हो गया है। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने इस संबंध में पुलिस को भी पत्र लिखा है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 08:20 PM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 08:20 PM (IST)
नाबालिग है लड़का, ओडिशा वासी युवती पानीपत पहुंची थी उससे शादी करने
नाबालिग है लड़का, ओडिशा वासी युवती पानीपत पहुंची थी उससे शादी करने

जागरण संवाददाता, पानीपत : भीमनगर निवासी जिस लड़के से शादी करने के लिए ओडिशा के राउरकेला निवासी लड़की शादी करने के लिए पहुंची थी, वह नाबालिग निकला। अब लड़की की आयु के दस्तावेज जांच करना भी जरूरी हो गया है। जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने इस संबंध में पुलिस को भी पत्र लिखा है।

रजनी गुप्ता ने बताया कि लूडो किग पर आनलाइन गेम खेलते हुए ओडिशा के राउरकेला रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली लड़की की पानीपत के भीमनगर वासी किशोर से बातचीत शुरू हुई। फेसबुक पर चैट के साथ दोस्ती प्यार में बदली। दोनों ने एक-दूसरे को फोटो भी साझा कर दिए। दोनों ने शादी का निर्णय लिया, लड़की ट्रेन में बैठकर दो अक्टूबर को लड़के के घर पहुंची।

लड़के के स्वजन 11 अक्टूबर को दोनों की शादी कर रहे थे। मौके पर टीम पहुंची तो लड़का-लड़की के आधार कार्ड दिखाए गए थे। लड़की की आयु 19 साल व लड़के की 18 साल लिखी हुई थी। लड़के की शादी 21 साल से पहले करना अपराध है। इस कारण विवाह को रुकवाया गया था।

लड़के के शैक्षणिक दस्तावेज मंगाए तो जन्मतिथि 01-04-2004 है। यानि, लड़का अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। रजनी गुप्ता के मुताबिक लड़की की आयु दस्तावेज की जांच के लिए चांदनी बाग थाना पुलिस को पत्र लिखा है। पुलिस ने लड़की को वन स्टाप सेंटर छोड़कर आएगी। घर से झूठ बोलकर निकली लड़की

रजनी ने बताया कि लड़की के जीजा से बात हुई तो वह पानीपत में है, इस जानकारी से इन्कार किया। लड़की ओडिशा में ही किसी घर में नौकरी लगने की बात कहकर घर से निकली थी, और पानीपत पहुंच गई। लड़की पर हो सकता है मुकदमा

लड़की के आधार कार्ड में आयु 19 साल है। लड़की फिलहाल लड़के के घर में ही रह रही है। शैक्षणिक दस्तावेज में भी उसकी आयु इतनी ही निकली तो उस पर लड़के का शारीरिक-मानसिक शोषण करने का मुकदमा दर्ज हो सकता है।

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