इन पर मेहरबान, अनफिट वाहन ढो रहे अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट, आरटीआई से पर्दाफाश
वाहनों के नियम तोड़ने पर चालान होता है। यमुनानगर शहर में इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त है। लेकिन इसी शहर में अनफिट वाहनों पर मेहरबानी है। यमुनानगर में अस्पतालों का बयोमेडिकल वेस्ट अनफिट वाहनों से ले जाया जाता है।
यमुनानगर, जागरण संवाददाता। यमुनानगर के अस्पतालों से बायो-मेडिकल वेस्ट उठा रहे वाहन खुद वेस्ट हैं। सितंबर 2019 से इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में यह सामने आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आरटीए यमुनानगर को कार्रवाई के लिए लिखा है। बता दें कि यह वाहन न केवल शहरी बल्कि देहात के अस्पतालों से भी बायोमेडिकल वेस्ट उठाकर पंचकुला स्थित प्लाट में पहुंचाया जा रहा है। मिली सूचना के आधार पर एक वाहन के पास 14 सितंबर 2019 व दूसरे के पास 19 जून 2019 तक का फिटनेस सर्टिफिकेट है। हालांकि आरटीए के मुताबिक लाकडाउन के चलते सितंबर-21 तक फिटनेस में छूट है, लेकिन यह गाड़ियां तो लाकडाउन से पहले ही अनफिट दौड़ रही हैं।
एसके हाइजेनिक सर्विसेज से है अनुबंध
दरअसल, पालेवाला निवासी संजीव कुमार ने अस्पतालों व मेडिकल लैब से निकल रहे बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान की व्यवस्था के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। उप सिविल सर्जन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यमुनानगर-जगाधरी, रादौर, छछरौली, बिलासपुर, सरस्वतीनगर व अलाहर के अस्पतालों में हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के निर्देशानुसार बायोमेडिकल वेस्ट अथोराइजेशन सर्टिफिकेट लिया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान एसके हाइजेनिक सर्विसेज पंचकुला के द्वारा अनुबंध आधार पर किया जाता है।
निपटान सही तरीके से न करने का भी आरोप
संजीव राणा ने सीएम मनोहर लाल को शिकायत भेजकर बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान सही ढंग से न किए जाने का भी आरोप लगाया है। इस बारे उन्होंने पहले स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी, लेकिन डिप्टी सिविल सर्जन के मुताबिक यह उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत दिए जाने की नसीहत दे दी। सीएम को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी को बायोमेडिकल वेस्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान का अनुबंध है, वह सही ढंग से काम नहीं कर रही है। बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान में खानापूर्ति की जा रही है। साथ ही इनके वाहनों के दस्तावेज भी पूरे नहीं हैं। नियमों की अवहेलना किए जाने के साथ-साथ सरकार को जाने वाले राजस्व को भी चपत लग रही है।
कार्रवाई के लिए आरटीए को लिखा
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ निर्मल कश्यप का कहना है कि अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट उठाने वाली गाड़ियों के अनफिट होने की बात उनके संज्ञान में आई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए आरटीए को पत्र लिखा है। मैसर्ज एसके हाइजेनिक सर्विसेज से बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान का अनुबंध है।
कार्रवाई की जाएगी
आरटीए सचिव डा. सुभाष चंद का कहना है कि लाकडाउन के कारण सितंबर-2021 तक फिटनेस में छूट है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट उठा रही गाड़ियों के पास लाकडाउन से पहले से ही फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि आवश्यक दस्तावेजों का पूरा होना जरूरी है। इनके खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।