रक्तदान शिविर लगाने से पहले सेंटर को बताना होगा स्टॉक

अब स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने के लिए निजी अस्पतालों चैरिटेबल ब्लड सेंटर को सिविल सर्जन कार्यालय से 15 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही अपना स्टॉक भी बताना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 06:38 AM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 06:38 AM (IST)
रक्तदान शिविर लगाने से पहले सेंटर को बताना होगा स्टॉक
रक्तदान शिविर लगाने से पहले सेंटर को बताना होगा स्टॉक

जागरण संवाददाता, पानीपत : हरियाणा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एचएसबीटीसी) ने प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को एक पत्र जारी किया है। इसमें रक्तदान शिविरों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। अब स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने के लिए निजी अस्पतालों, चैरिटेबल ब्लड सेंटर को सिविल सर्जन कार्यालय से 15 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही अपना स्टॉक भी बताना होगा।

सिविल सर्जन डा. संजीव ग्रोवर ने बताया कि अनुमति पत्र की प्रतिलिपि डीसी कार्यालय और रेडक्रॉस सोसाइटी के जिला सचिव को देनी होगी। रक्तदान शिविर लगाने वाले ब्लड सेंटर को अपने यहां से कैंप तक की दूरी भी बतानी होगी। उनके पास पहले से कितना स्टॉक है, शिविर में कितना रक्त एकत्र होने की उम्मीद है, यह भी बताना होगा। इसके अलावा एकत्र ब्लड में से 10 से 30 फीसद रक्त रेडक्रॉस सोसाइटी के ब्लड सेंटर को देना होगा। यह रक्त सरकारी अस्पतालों में प्रसव संपन्न कराने वाली महिलाओं, मरीजों-घायलों, गर्भवती और जरूरतमंद के काम आएगा।

डा. संजीव ने बताया कि शिविर लगाने वाले स्वैच्छिक रक्तदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते। बिना अनुमति शिविर लगाने पर सिविल सर्जन कार्यालय से राज्य औषधि नियंत्रक व एचएसबीटीसी को पत्र भेजा जाएगा। ये दोनों एजेंसी संस्था, ब्लड सेंटर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी। ये नियम भी किए गए तय

-शिविर का स्थान, तारीख और समय

-आयोजक का पता, फोन नंबर व ई-मेल आइडी

-ब्लड सेंटर और शिविर के बीच की दूरी

-ब्लड सेंटर की स्टॉक क्षमता

-मौजूदा रक्त स्टॉक स्थिति

-ब्लड सेंटर का लाइसेंस

-शिविर में मौजूद रहने वाले स्टाफ की डिटेल

-शिविर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण

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