54 फीसद निजी स्कूलों ने 134ए के तहत दिया ब्योरा, न देने पर वालों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने 134 ए के तहत निजी स्कूलों को सीटों का ब्योरा देने के लिए आज रात तक का समय और दिया गया है। इसके बाद ब्योरा न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 10:43 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 10:43 PM (IST)
54 फीसद निजी स्कूलों ने 134ए के तहत दिया ब्योरा, न देने पर वालों पर होगी कार्रवाई
54 फीसद निजी स्कूलों ने 134ए के तहत दिया ब्योरा, न देने पर वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पानीपत : शिक्षा विभाग ने 134 ए के तहत निजी स्कूलों को सीटों का ब्योरा देने का समय बढ़ा दिया है। ऐसे में निजी स्कूल संचालक आज रात 12 बजे तक पोर्टल पर सीटों का ब्योरा अपडेट करा सकेंगे। वहीं आकड़ों की बात करें तो अभी तक जिले में केवल 54 फीसद यानि 274 स्कूलों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण करा सीटों से संबंधित ब्योरा दिया है। दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निजी स्कूलों को पत्र जारी कर सीटों का ब्योरा देने के लिए पत्र लिखा गया है।

जिले में 134 ए नियम के तहत 6 हजार 771 विद्यार्थी अलग-अलग स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते 134 ए प्रक्रिया के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया था। अबकी बार विभाग ने उक्त प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन आधा समय बीतने के बाद। ऐसे में परीक्षा देने के बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला मिल सकेगा। निदेशालय को बढ़ाना पड़ा समय

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से 134 ए के तहत स्कूल पंजीकरण हेतु आनलाइन प्रक्रिया नौ से 17 अक्टूबर तक शुरू की गई। लेकिन प्रदेश भर में मान्यता प्राइवेट स्कूलों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्कूल पंजीकरण नहीं किए गए। जिसके चलते निदेशालय ने उक्त समयावधि को बढ़ाना पड़ा। साथ ही निदेशालय ने साफ लिखा है कि इस तिथि के बाद कोई अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। सेक्शन संख्या के आधार पर सीटों का ब्योरा अंकित करें

निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने जिले के अधीन सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 20 अक्टूबर से पूर्व लिक पर सूचना अपलोड करवाने बारे अपने स्तर पर सूचित करना सुनिश्चित करें। निदेशालय के मुताबिक कुछ स्कूलों द्वारा अपने स्कूल की छात्र संख्या के आधार पर सीटों का ब्योरा अंकित किया जा रहा है। जबकि सेक्शन संख्या के आधार पर सीटों का ब्योरा अंकित किया जाना है। पंजीकरण न कराने वालों पर होगी कार्रवाई

निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने नियम 134 ए के तहत अपने विद्यालय का उक्त लिक पर पंजीकरण नहीं कराया है। उनकी सूचना 21 अक्टूबर शाम पांच बजे तक विभाग को ई-मेल के जरिये भेजी जाए, ताकि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। 134 ए नियम के तहत यह रहेगा शेड्यूल

- 21 अक्टूबर तक निजी स्कूलों को स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल व नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी।

-14 अक्टूबर को ब्लाक व जिला स्तर पर रिक्त सीटों की सूची जारी करनी होगी।

- 18 से 22 अक्टूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शाई गई सीटों की वेरिफिकेशन होगी।

- 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आनलाइन दाखिला फार्म जमा होंगे।

- 11 नवंबर को आवेदन कर चुके विद्यार्थियों की सूची तैयार होगी।

- 14 नवंबर को पात्र विद्यार्थियों का असेसमेंट टेस्ट होगा।

- 19 को परिणाम घोषित किया जाएगा।

- 24 नवंबर को ड्रा के तहत, शिक्षा निदेशालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्कूल अलाट होंगे।

- 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक ड्रा में शामिल विद्यार्थियों के दाखिले होंगे और खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा। न देने पर होगी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार का कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को पोर्टल पर पंजीकरण करा 134 ए के तहत खाली सीटों का ब्योरा देने के लिए पत्र लिखने के साथ फोन पर मौखिक तौर पर कहा गया है। फिर भी यदि कोई स्कूल ब्योरा नहीं देता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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