कलेक्‍टर रेट से कम में रजिस्‍ट्री करने पर अंबाला में कार्रवाई, क्‍लर्क सस्‍पेंड

हरियाणा के अंबाला में कलेक्‍टर रेट से कम पर रजिस्‍ट्री करने का मामला पकड़ा गया। सरकार को राजस्‍व का नुकसान पहुंचाने वाले क्‍लर्क को सस्‍पेंड कर दिया गया है। डीआरओ तीन दिन में जांच कर डीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 12:48 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 12:48 PM (IST)
कलेक्‍टर रेट से कम में रजिस्‍ट्री करने पर अंबाला में कार्रवाई, क्‍लर्क सस्‍पेंड
राजस्‍व को नुकसान पहुंचाने पर क्‍लर्क सस्‍पेंड।

अंबाला, जेएनएन। नारायणगढ़ तहसील में रजिस्ट्री में खेल कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप में डीसी अशोक कुमार ने रजिस्ट्री क्लर्क आशीष कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) अंबाला कैप्टन विनोद शर्मा को जांच के आदेश दिए हैं। डीआरओ तीन दिन में अपनी जांच पूरी कर डीसी को रिपोर्ट देंगे। यह मामला काफी चर्चा में है।

जानकारी के अनुसार नारायणगढ़ तहसील में क्लर्क आशीष कुमार ने एक रजिस्ट्री की, जो विवादों में आ गई। जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई उसका कलेक्टर रेट 49 लाख रुपये है। खरीददार को फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्ट्री क्लर्क आशीष ने इस जमीन की रजिस्ट्री महज 18 लाख रुपये में कर दी। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व की अच्छी खासी हानि हुई। यह मामला चर्चाओं में आया, तो इसकी बात खुल गई।

सामने आया कि नो ड्यू सर्टिफिकेट काे लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर मामला कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी तक भी पहुंचा था। लोगों का कहना है कि नगरपालिका से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, जबकि तहसील में इसके बिना ही रजिस्ट्री भी की जाती है। यही मामला अफसरों की टेबल तक भी पहुंचा, जिस पर प्रारंभिक स्तर पर छानबीन हुई।

इसमें ही मामला काफी हद तक साफ हो गया। इसी पर डीसी अशोक शर्मा ने कार्रवाई करे हुए रजिस्ट्री क्लर्क को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसकी जांच अब डीआरओ कैप्टन विनोद शर्मा को दी गई है। तीन दिनों के भीतर डीआरओ अपनी जांच पूरी कर डीसी को रिपोर्ट देंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि तहसील नारायणगढ़ में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अनियमितताओं को ताक पर रखकर रजिस्ट्री की गई है। यह मामले भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। अब ताजा मामले में साफ होता दिख रहा है कि तहसील में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हैं।

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