साथी कामगार की नुकीले हथियार से की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा की अदालत ने फैक्ट्री में कामगार की हत्या के दोषी उसी के साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक गुवाहटी (असम) का निवासी था। दोषी मूल रूप से उप्र के जिला बिजनौर के गांव एवं थाना सिरकोट का मूल निवासी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा की अदालत ने फैक्ट्री में कामगार की हत्या के दोषी, उसी के साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक गुवाहटी (असम) का निवासी था। दोषी मूल रूप से उप्र के जिला बिजनौर के गांव एवं थाना सिरकोट का मूल निवासी है। पानीपत की खटीक बस्ती में किराए के घर में रह रहा था।
सेक्टर-25 वासी रमन गेरा ने 27 अप्रैल-2019 को चांदनीबाग थाना में शिकायत दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी लक्षद्वीप हैंडलूम के नाम से खन्ना रोड, किशनपुरा में फैक्ट्री है। इसमें गुवाहटी निवासी राहुल और बिजनौर का मूल निवासी शाहरुख काम करते हैं। 26 अप्रैल-2019 को दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। उसने दोनों के बीच सुलह भी करा दी थी। इसके बावजूद शाहरुख मन में राहुल के प्रति रंजिश रखे हुए था।
रमन ने बताया कि 27 अप्रैल-2019 की रात्रि को वह कार्यालय में बैठा था। उसी दौरान फैक्ट्री का चौकीदार लालटुना दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और बताया कि दोनों का आपस में फिर झगड़ा हो गया है। वह तेज कदमों से वहां पहुंचा तो देखा कि शाहरुख ने राहुल के पेट में नुकीले हथियार (ब्लेडनुमा) से तीन-चार वार किए हैं। आरोपित फरार हो गया। घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
28 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दीवार में छिपा दिया था हथियार
पुलिस पूछताछ में शाहरुख ने राहुल की हत्या करना स्वीकार किया था। इस केस में मुख्य दो गवाह रहे। हत्या करने के बाद हत्यारे ने नुकीला (ब्लेडनुमा) हथियार फैक्ट्री की दीवार में छिपा दिया था। गिरफ्तारी के पुलिस ने निशानदेही पर हथियार बरामद किया था।